प्रभाकर मिश्रा, नई दिल्ली: IAS के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी के अपहरण और हत्या के मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व DGP सुमेध सिंह सैनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व DGP की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही सैनी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस करते हुए पंजाब सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
पूर्व DGP सैनी ने मुलतानी अपहरण और हत्या के मामले में उनकी अग्रिम जमानत को खारिज होने के पंजाब और हरियाणा HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सैनी के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह एक बहुत ही गंभीर मामला है, वह सम्मानित अधिकारी थे। सैनी को प्रमोशन मिला, जिसके बाद डीजीपी बने और पंजाब में उग्रवाद के खिलाफ सख्त थे, सैनी को 5 गोलियां भी लगी थी।
रोहतगी ने कहा कि मुलतानी जेल से भाग गया था। उसके बाद उसके पिता ने हेबर्स कोर्पस याचिका दायर किया था, जिसको खारिज कर दिया गया था। राज्य सरकार ने कहा था कि वह एक घोषित अपराधी था। सैनी जब SSP थे, उस समय उसने उनको जान से मारने की कोशिश भी की थी। रोहतगी ने कहा कि मुल्तानी को फरार हुए 29 साल हो गए हैं, अब उसके बेटे ने अपने पिता के लापता होने के बारे में FIR दर्ज कराई है।
रोहतगी ने कहा कि पंजाब सरकार सैनी के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि सैनी ने दो आरोपपत्र दाखिल किए थे, जिनमें अभियुक्त के तौर पर पंजाब के मौजूद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर का नाम था, यही वजह है कि वह पीछे पड़े हुए हैं।
क्या है मामला
1990 के दशक में सुमेध सिंह सैनी चंडीगढ़ के एसएसपी थे। 1991 में उनपर एक हमला हुआ। हमले में सैनी की सुरक्षा में तैनात चार पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, वहीं सैनी खुद भी जख्मी हो गए थे। उस केस में पुलिस ने सैनी के ऑर्डर पर पूर्व आईएएस ऑफिसर दर्शन सिंह मुल्तानी के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उसे हिरासत में रखा और फिर बाद में कहा कि वह पुलिस की गिरफ्त से भाग गया। इस पर मुल्तानी के भाई पलविंदर सिंह मुल्तानी की शिकायत पर सैनी और छह अन्य के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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