नई दिल्ली: कृषि कानूनों के खिलाफ किसान के प्रदर्शन के बीच गौतम बुद्ध नगर यानि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 2 जनवरी के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान किसी को भी धरने की अनुमति नहीं होगी और इसका उल्लंघन करने वालों को जेल तक हो सकती है।
गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने कोरोना महामारी का हवाला देते हुए कहा है कि यहां दो जनवरी 2021 तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान बिना इजाजत के धरना, जुलूस नहीं निकाला जा सकता और न कोई चक्का जाम किया जा सकेगा।
आपको बता दें कि गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन का यह फैसला ऐसे वक्त आया है जब दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। जिला प्रशासन की ओर से जारी बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2 की उपधारा (जी) के अंतर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है. इस संबंध में संशोधित गाइडलाइन्स भी जारी की गई हैं।
2 जनवरी तक के लिए धारा 144 लागू किए जाने पर नोएडा जिला प्रशासन का कहना है कि 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती है, 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व है और 31 दिसंबर को वर्ष का अंतिम दिन और एक जनवरी 2021 को लोग नववर्ष मनाएंगे। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन अवसरों पर असामाजिक तत्वों की ओर से शांति व्यवस्था भंग किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।
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