प्रभाकर मिश्रा, नई दिल्ली: किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई आदेश नहीं सुनाया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का नाम सुझाने को कहा जो कमेटी की अगुवाई करेंगे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कमेटी का गठन करें और किसान वहां जाकर प्रोटेस्ट करें। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से सवाल किया कि अगर वो सरकार से बात कर सकते हैं तो कमेटी का विरोध क्यों कर रहे हैं।
इससे पहले आज केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि हम सरकार के रवैये से बहुत निराश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि किसानों से किस तरह की बात चल रही है, क्या हो रहा है?
अदालत ने कहा कि हमने कानून का पालन कुछ समय के लिए टालने को कहा था, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। मुख्य न्यायाधीश ने सरकार से पूछा कि आप कानून लागू करने पर रोक क्यों नहीं लगा सकते? अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आप रोक नहीं लगा सकते तो हम करेंगे। रोज़ हालात खराब हो रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों ने बुजुर्ग और महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल किया है। हम समझ नही पा रहे हैं कि आप समस्या का हिस्सा हैं या समाधान का? अदालत ने कहा कि सरकार को किसानों से गंभीर होकर बात करनी चहिए और अगर कुछ गलत होता है तो हम सब जिम्मेदार होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन कमेटी के हाथ में सौंपने का फैसला लिया है, मंगलवार को कमेटी की रुप-रेखा तय की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार और पक्षकारों से कुछ नाम देने को कहा है ताकि कमेटी में नामों को शामिल किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''हमारे लिए लोगों का हित जरूरी है, अब कमेटी ही बताएगी कि कानून लोगों के हित में हैं या नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट में कल एक बार फिर सुनवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के कृषि कानूनों के इस्तेमाल पर रोक को लेकर अटॉर्नी जनरल ने कहा, ''तमाम मामलों में कोर्ट ने संसद के कानूनों पर रोक नहीं लगाई है। इस बार भी ऐसा नहीं करना चाहिए।'' जिसपर मुख्य न्यायधीश ने कहा, ''सरकार सबको समझाकर घर भेजें। हम किसी को आंदोलन करने से नहीं रोक सकते पर आंदोलन से आम लोग भी नहीं परेशान होने चाहिए।''
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