नई दिल्ली: यूं तो होली खुशियों का त्योहार है। लेकिन कई बार हम से ऐसी कई लापरवाहियां हो जाती हैं, जो खुशनुमा माहौल में खटाई डाल देती हैं। ऐसी ही गलतियों में यातायात नियमों का पालन नहीं करना भी प्रमुखता से शुमार है।
इसी के मद्देनजर परिवहन मंत्रालय ने बड़ी हिदायत देते हुए कहा है कि- होली पर यातायात नियम तोड़ने पर 2 साल की जेल और 15000 रुपए का भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। परिवहन मंत्रालय की ये चेतावनी खासतौर पर होली के अवसर पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के लिए है।
परिवहन मंत्रालय ने संदेश जारी किया है कि- रंगों से मनाएं होली का त्योहार, पर सुरक्षा का भी रखें ख्याल, शराब पीकर वाहन ना चलाएं। दिल खोल के मनाएं त्योहार, पर हमेशा रखें सावधानी!।
गौरतलब है कि यदि कोई व्यक्ति होली पर शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा गया, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार पहली बार ऐसा करने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है। लेकिन दोबारा ऐसी ही गलती करते हुए पकड़े जाने पर 2 साल की जेल और 15000 रुपए जुर्माना देने का प्रावधान है।
इसके अलावा राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए इस बार होली पर विशेष दिशा-निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इनके तहत किसी भी प्रकार के हुड़दंग या शांति भंग करने वालों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी।
खबरों के अनुसार होली के दिन पुलिस की टीमें राजधानी दिल्ली में बिना वर्दी के ही सादा कपड़ों में सार्वजनिक जगहों पर मौजूद रहेंगी। इस दौरान सार्वजनिक जगहों पर यदि कोई व्यक्ति हुड़दंग मचाता या होली खेलता मिला तो उसके खिलाफ चालान काटा जाएगा। साथ ही महिलाओं से छेड़खानी करने वालों, शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा।
दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय विश्ववाल ने इस बारे में बयान जारी कर कहा है कि- दिल्ली पुलिस कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना करने वालों के चालान काट रही है.
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