नई दिल्ली: एक्टिविस्ट दिशा रवि को तीन दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, क्योंकि आज "टूलकिट" मामले में उसकी पुलिस हिरासत समाप्त हो गई थी। दरअसल, 22 फरवरी को शांतनु पुलिस की जांच में शामिल होगा, जिसके चलते फिलहाल पुलिस ने दिशा की जरूरत नहीं बताई है।
दिशा रवि मामले में कोर्ट 4 बजे आदेश सुनाएगा। पुलिस ने दिशा रवि को अभी तीन दिन के लिए जेल भेजने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि दिशा रवि पुलिस कस्टडी के दौरान पूछताछ में सवालों से बचती रही है, उन्होंने सारा दोष निकिता और शांतनु पर मढ़ा है। हमने शांतनु को 22 फरवरी को पूछताछ के लिए समन किया है।
दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि टूलकिट मामले में पूछताछ के दौरान जवाब देने में आनाकानी कर रही है। पुलिस ने अदालत से उसे तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया। पुलिस ने कहा कि मामले में सह-अभियुक्त शांतनु को नोटिस दिया गया है, जो 22 फरवरी को जांच में शामिल होंगे, जिसके बाद दोनों का आमना-सामना कराया जाएगा।
लोक अभियोजक इरफान अहमद ने अदालत को बताया, "वह जवाब देने में आनाकानी कर रही है। हमने सह-आरोपी शांतनु को नोटिस दिया है, जो 22 फरवरी को जांच में शामिल होंगे। उसका सह-अभियुक्त के साथ आमना-सामना करवाया जाएगा।"
अभियोजन पक्ष ने कहा, "पूछताछ के दौरान, दिशा रवि ने निकिता और शांतनु पर दोष मढ़ दिया है। सभी आरोपियों को एक-दूसरे के साथ आमना-सामना करवाने की आवश्यकता है। इसीलिए तीन दिन की न्यायिक हिरासत मांगी जा रही है।"
अदालत को यह भी बताया गया कि दिशा रवि ने जमानत की अर्जी दी है, जो 20 फरवरी को सुनवाई के लिए आएगी। 21 वर्षीय कार्यकर्ता को उसकी पांच दिन की पुलिस हिरासत के अंत में कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया था।
किसानों के विरोध से संबंधित सोशल मीडिया पर 'टूलकिट' साझा करने और संपादित करने के आरोप में दिशा रवि को 13 फरवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था।
फिर उसे पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस ने प्रो-खालिस्तानी ग्रुप - पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन और उसके सक्रिय सदस्यों की पहचान करने और हटाए गए व्हाट्सएप ग्रुप को फिर से प्राप्त करने के लिए हिरासत की मांग की थी।
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