नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों में आरोपी पिंजरा तोड़ ग्रुप की एक सदस्य देवांगना कालिता को जमानत दे दी है। उच्च न्यायालय ने उन्हें 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। देवांगना कलिता पर आरोप है कि जफराबाद इलाके में दंगे भड़काने में उसका हाथ है।
देवांगना कलिता का नाम दिल्ली दंगों से संबंधित 4 एफआईआर में दर्ज है। कलिता को यह बेल एफआईआर 50/2020 में मिली है। यह एफआईआर जाफराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। देवांगना कालिता को मई 2020 में गिरफ्तार किया गया था। वह वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है।
दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच सुरेश काइट ने देवांगना कलिता को जमानत देने का निर्देश दिया है। इससे पहले 30 अगस्त को दिल्ली की एक अदालत ने देवांगना की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोरोना ने निर्देश दिया है कि देवांगना कालिता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी।
देवांगना कलिता और उनके समूह की सदस्य नताशा को इस साल मई में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। अब तक, देवांगना कालिता को उनके खिलाफ दायर 4 एफआईआर में से दो से जमानत दी गई है।
पिछले साल दिसंबर में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों और हिंसा के संबंध में उसके खिलाफ सभी में चार मामले दर्ज किए गए हैं। 24 फरवरी को पूर्वोत्तर दिल्ली में सांप्रदायिक झड़प हुई थी, जिसमें कम से कम 53 लोग मारे गए थे और लगभग 200 लोग घायल हो गए थे।
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