प्रभाकर मिश्रा, नई दिल्ली: लॉकडाउन की वजह से करीब पांच महीनों के बाद दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Courts) में आज से व्यक्तिगत सुनवाई ( Physical Hearing) शुरू हो गयी है। आज से हाईकोर्ट की पांच बेंच जरूरी मामलों की सुनवाई करेंगी। व्यक्तिगत सुनवाई के साथ साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुनवाई की व्यवस्था भी जारी रहेगी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) जारी किया गया है। व्यक्तिगत सुनवाई को लेकर हाईकोर्ट के वकील दो भागों में बंटे हुए हैं। कुछ इसके पक्ष में नहीं हैं तो कुछ वकीलों ने व्यक्तिगत सुनवाई का स्वागत किया है।
ड्यूटी रोस्टर के तहत कोर्ट्स में दो सत्रों में सुनवाई की जाएगी। दोनों सत्रों के बीच अंतराल के समय में कोर्ट को पूरी तरह से साफ किया जाएगा। इस दौरान इन कोट में एक दिन में अधिकतम 25 मामलों पर ही सुनवाई होगी और इनमें से जरूरी मामलों को सुनवाई के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक सुनवाई के दौरान कोर्ट में मामले संबंधित एक वकील, एक अदालती कर्मी और वादियों की ओर से एक व्यक्ति को अदालत में मौजूद होने की अनुमति होगी।
- कोर्ट में एक दिन में अधिकतम 25 मामलों पर ही सुनवाई होगी और इनमें से जरूरी मामलों को सुनवाई के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
- ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक सुनवाई के दौरान कोर्ट में मामले संबंधित एक वकील, एक अदालती कर्मी और वादियों की ओर से एक व्यक्ति को अदालत में मौजूद होने की अनुमति होगी।
- इस दौरान जूनियर लॉ इंटर्न और उनके साथी वकीलों व रिश्तेदारों को अदालत में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- इसके साथ ही 65 वर्ष से अधिक आयु और बीमार वकीलों व क्लर्कों को भी अदालत में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के चलते सुप्रीम कोर्ट, हाइकोर्ट्स और निचली अदालतों में वीडियो कॉन्फिडेंस के जरिए ही सुनवाई हो रही है। जिसमें वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने ऑफिस या घर से दलील देते हैं। इस हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट में भी व्यक्तिगत सुनवाई की व्यवस्था शुरू होने वाली है। सुप्रीम कोरी की तरफ से SOP जारी किया जा चुका है। वहाँ भी व्यवस्था हाइकोर्ट की तरह ही होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के मात्र 1% वकीलों ने व्यक्तिगत सुनवाई में रुचि दिखाई है।
लॉकडाउन के चलते अदालतों में छुट्टी होने और फिजिकल हियरिंग नहीं होने की वजह से वकील परेशान हैं। उनके रोजी रोटी पर बुरा असर पड़ा है। अदालतों के खुलने और फिजिकल हियरिंग शुरू होने से उनको राहत मिलेगी।
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