प्रभाकर मिश्रा, नई दिल्ली: दिल्ली के बाटला हाउस केस में आज अहम दिन है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को सजा सुना सकती है। इससे पहले 8 मार्च को कोर्ट आरिज खान को दोषी करार चुका है। कोर्ट ने आरोपी आरिज खान को आईपीसी 186, 333, 353, 302, 307, 174a के तहत दोषी करार दिया था।
एनकाउंटर में करीब तेरह साल बाद आज दोषी आरिज खान की सजा पर साकेत कोर्ट में बहस होने वाली है। पुलिस की तरफ से पेश किए गए सबूतों के आधार पर कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि आरिज खान ने सहयोगियों के साथ मिलकर पुलिस को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। आरिज खान पर देश में कई जगहों पर बम धमाके के आरोप है जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। धमाकों के बाद आरिज नेपाल भाग गया था और वहां सलीम नाम से छिपा हुआ था।
आरिज खान को दिल्ली पुलिस ने 2018 में गिरफ्तार किया था। 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस के आरोपी आरिज को 2018 में नेपाल बार्डर से गिरफ्तार किया गया था। आतंकी आरिज खान को बाटला हाउस एनकाउंटर में जान गंवाने वाले इंस्पेक्टर मोहन शर्मा की हत्या के लिए दोषी पाया गया है। 2008 में दिल्ली के करोल बाग, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट जैसी जगहों पर सीरियल धमाके के बाद जांच आगे बढ़ी और इसी दौरान खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने बटला हाउस में छापा मारा। आतंकी आरिज खान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद का रहने वाला है।
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बाटला हाउस एनकाउंटर क्या है ?
दिल्ली के बाटला हाउस में 19 सितंबर 2008 की सुबह एनकाउंटर हुआ था। उससे ठीक एक हफ्ता पहले 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में 5 जगहों पर ब्लास्ट हुए थे। तीन जिंदा बम भी मिले थे। 50 मिनट में हुए इन पांच धमाकों में करीब 39 लोग मारे गए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल धमाकों की जांच कर रही थी, तब वह बाटला हाउस में एल-18 नंबर की इमारत की तीसरी मंजिल पर पहुंच गई थी। वहां इंडियन मुजाहिद्दीन के संदिग्ध आतंकियों से मुठभेड़ हुई। मरने वाले दो संदिग्ध आजमगढ़ के थे। दो गिरफ्तार हुए थे। एक फरार हो गया था।
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