नई दिल्ली: देश के कई राज्यों के बाद पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी शहरों रात कर्फ्यू का आदेश दिया है। इसके साथ मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा।
दिल्ली-एनसीआर में गंभीर कोविड की स्थिति और पंजाब में दूसरी लहर की आशंका के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को राज्य में नए प्रतिबंधों की एक सीरीज का आदेश दिया है, जिसमें सभी शहरों में रात के कर्फ्यू को फिर से लागू करना शामिल है। 1 दिसंबर से प्रभावी इन आदेशों के बाद मास्क पहनने या सोशल डिस्टेंसिंग करने के मानदंडों का पालन नहीं करने पर जुर्माना दोगुना करना होगा।
15 दिसंबर को फिर से इसकी समीक्षा की जाएगी। सभी होटलों, रेस्तरांओं और मैरिज पैलेसों के खुलने का समय भी 9.30 बजे तक ही सीमित रहेंगे। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।
एक उच्च-स्तरीय राज्य कोविड की समीक्षा बैठक के बाद नए प्रतिबंधों का विवरण देते हुए एक आधिकारिक ने कहा कि कोविड के उचित व्यवहार के बाद अब के लिए वर्तमान 500 रुपये से 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
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