नई दिल्लीः भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन अभी भी खतरा पूरा बना हुआ है। कोरोना की वजह से देशभर में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या अब तक करीब 1.20 लाख हो चुकी है, जहां संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़कर करीब 79 लाख पहुंच गया है। दूसरी ओर केंद्र व राज्य सरकारें भी कोरोना को लेकर कोई असावधानी बरतना नहीं चाहती। पीएम मोदी भी राष्ट्र के नाम संबोधन में कह चुके हैं, कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। कोरोना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कंटेनमेंट जोन में सख्त लॉकडाउन 30 नवंबर तक लागू करने का फैसला लिया है।
गृह मंत्रालय ने रि-ओपनिंग की गाइडलाइंस को बढ़ाने से संबंधित आदेश जारी किया है। मंत्रालय के मुताबिक, 30 सितंबर को जो गाइडलाइंस जारी की गई थी, वो अब 30 नवंबर तक लागू रहेगी। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने 24 मार्च को पहली बार लॉकडाउन लागू किया था। करीब 3 महीने तक सख्त लॉकडाउन लागू करने के बाद इसमें छूट दी गई। सरकार ने अनलॉक की शुरुआत की। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार ने अब ज्यादातर गतिविधियों को इजाजत दे दी है। केंद्र सरकार की ओर से बाकायदा SOP भी जारी किया गया है।
वहीं, कंटेनमेंट जोन को लेकर सरकार के नए आदेश के मुताबिक, क्षेत्रों में सख्त रोकथाम उपायों को लागू किया जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन संबंधित जिला कलेक्टरों की वेबसाइट पर और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी साझा की जाएगी। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार से पूर्व परामर्श के बिना किसी भी कंटेनमेंट जोन के बाहर लोकल लॉकडाउन को नहीं लगाएंगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर रहने की ही सलाह दी गई है।
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