नई दिल्ली: कोरोना कहर के बीच देश में अर्थव्यवस्था और सामान्य जन जीवन को पटरी लाने के लिए लगातार लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। देश में फिलहाल अनलॉक का चौथा चरण यानी अनलॉक फोर जारी है। इसके तहत शर्तों के साथ देश में होटल, मॉल, धार्मिक स्थल समेत कई सार्वजनिक जगह भी खुल चुके हैं। इन सब उपायों से जन जीवन और अर्थव्यवस्था तो पटरी पर लौटने लगी है। हालांकि स्कूल और कॉलेज अबतक बंद हैं। लेकिन धीरे-धीरे इसे भी खोलने की तैयारी चल रही है।
इसी कड़ी में केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 21 सितंबर से फिर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। हालांकि फिलहाल छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। स्कूल आने का फैसला छात्र और उनके अभिभावकों पर होगा। अधिकारियों ने कहा है कि स्कूल में छात्रों की उपस्थिति स्वैच्छिक रहेगी। एक अधिकारी ने बताया कि 21 सितंबर को 50 फीसदी कर्मचारियों और छात्रों के साथ स्कूल फिर से खुलेंगे। छात्रों की उपस्थिति को लेकर अभिभावकों से लिखित में सहमति ली जाएगी।
इस दौरान स्कूलों में सभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) का पालन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि '8वीं क्लास तक के 50 फीसदी कर्मचारी हर दिन स्कूल आएंगे, जबकि 9वीं से 12वीं तक के 50 फीसदी छात्र स्वैच्छा से उपस्थित हो सकते हैं। यह अभिभावकों को तय करना है कि वे अपने बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति देते हैं या नहीं। इसके अलावा ऑनलाइन कक्षाएं और डिजिटल एजुकेशन जारी रहेगी।' आपको बता दें कि कोविड -19 महामारी के कारण जम्मू-कश्मीर में भी मार्च से स्कूल- कॉलेज बंद हैं।
स्कूलों को लेकर सरकार ने क्या निर्देष दिए हैं ?
- सिर्फ कंटेंनमेंट जोन के बाहर के स्कूल खोले जा सकेंगे और कंटेंनमेंट जोन के बाहर रहने वाले स्टाफ और स्टूडेंट को ही स्कूल आने की इजाजत होगी। अगर आपके बच्चे का स्कूल कंटेंनमेंट जोन में है या फिर आपका घर कंटेनमेंट जोन में है तो आपके बच्चे को स्कूल जाने की इजाजत नहीं होगी।
- स्कूल आने वाले छात्रों के पास अभिवावक की लिखित अनुमति होना अनिवार्य है। छात्रों का स्कूल आना किसी भी तरह से अनिवार्य नहीं होगा, यह सिर्फ वॉलेंटियरी बेसिस पर किया जा रहा है।
- स्कूल में छात्रों, शिक्षकों और अन्य स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। क्लास में भी सभी तरह के नियम लागू होंगे। यह सभी नियम अन्य शिक्षण संस्थानों जैसे पर भी लागू होंगे।
- कोरोना से जंग को लेकर पहले से जारी नियमों और गाइड लाइंस के साथ सरकार ने स्कूलों के लिए अलग से विस्तार से निर्देश जारी किए हैं। इन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है।
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