अमित कुमार, नई दिल्ली: चीनी वायरस कोरोना (Coronavirus) यानी कोविड 19 (Covid 19) के संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए देश में 24 मार्च से जारी लॉकडाउन (Lockdown) का आज 188वां दिन है। वहीं आज से देश में अनलॉक के पांचवें चरण अनलॉक 5 (Unlock 5.0) की शुरुआत होने जा रही है। देश में अबतक शर्तों के साथ होटल, मॉल, धार्मिक स्थल समेत कई सार्वजनिक जगह भी खुल चुके हैं। इन सब उपायों से जन जीवन और अर्थव्यवस्था तो पटरी पर लौटने लगी है। लेकिन इन सबके बीच देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रहा है।
अनलॉक-5 के तहत देश में 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खुल सकेंगे। साथ ही राज्य सरकारें कोरोना को ध्यान में रखते हुए स्कूलें भी खोल सकती हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के तहत सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क खुल सकेंगे। हालांकि, गाइलाइन के तहत सिनेमा हॉल में 50 फीसदी सीट पर ही दर्शक होंगे।
गृह मंत्रालय ने अपने गाइडलाइन्स में कहा है कि 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकारें कोरोना को देखते हुए स्कूलों और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खोलने का फैसला कर सकेती हैं। वहीं, कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन सख़्ती से लागू रहेगा। केंद्र ने कहा है कि राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन्स के बाहर अपनी मर्जी से लॉकडाउन नहीं लगा सकती हैं। लॉकडाउन के लिए उन्हें केंद्र के नियमों का पालन करना होगा।
केन्द्र सरकार ने खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पुल को फिर से खोलने की अनुमति दी है। इसके अलावा मनोरंजन पार्कों को भी 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी है। आज यानी एक अक्टूबर से अंतर्राज्यीय एवं राज्य के अंदर आवाजाही पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है। आवाजाही के लिए अलग से अनुमति या परमिट को भी हटा दिया गया है। इसके अलावा 65 वर्ष की उम्र से अधिक आयु वाले, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है।
सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। ऐसे कार्यक्रमों में कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के शामिल होने पर सख्त पाबंदी रहेगी। बंद जगहों पर 200 लोगों की क्षमता वाले हॉल में आधे लोगों को जाने की इजाजत होगी। ऐसी जगहों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग करना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा।
भारत सरकार ने कंटेनमेंट जोन में जारी सख्त लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। व्यवसाय से व्यवसाय (बी 2 बी) प्रदर्शनियों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी की जाएगी।
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