नई दिल्ली: तेलंगाना के हैदराबाद में ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है। हैदराबाद की एक महिला ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि उसने 2015 में सोमालिया के रहने वाले आदमी से शादी की। जिसके पास यूएस सिटीजनशिप है।
दो महीने पहले ही उसने मेरे पिता को फोन किया और स्पीकर पर मुझे तलाक, तलाक, तलाक बोल दिया। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सरकार से गुहार लगाई है कि वह इस मामले में दखल देकर मुझे न्याय दिलवाए।
मामले में महिला की मां का कहना है कि बिना किसी कारण के बेटी को तलाक दे दिया गया। यह सरासर अन्याय है। मैं अपनी बेटी की दोबारा शादी करना चाहता हूं जिसके लिए हमें तलाक के कागजात की जरूरत है।
हमें किसी भी प्रकार का कोई रखरखाव या आधिकारिक कागजी कार्रवाई नहीं मिली है। महिला की मां का कहना है, मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए।
तीन तलाक बिल में तीन तलाक देने पर किसी शख्स के खिलाफ 3 साल तक जेल की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही उस शख्स पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ट्रिपल तलाक के मामले में जमानत के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा।
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