अमिताभ ओझा, पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लालू यादव, उनके परिवार और आरजेडी के लिए रांची हाईकोर्ट से अच्छी खबर आई है। आरजेडी अध्यक्ष और चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को चाईबासा कोषागार मामले में रांची हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। लालू यादव को ये जमानत आधी सजा पूरी करने के बाद मिली है। लालू यादव को इसके लिए ₹200000 फाइन और ₹50000 सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ेगा।
आपको बता दें कि रांची की सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले से संबंधित चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में उन्हें पांच साल की सजा सुनाई है। अपनी जमानत याचिका में लालू यादव ने कहा था कि उन्होंने इस मामले में अपनी आधी सजा काट ली है। इस आधार पर उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अपनी बीमारी का भी हलावा दिया था।
इससे पहले 11 सितंबर को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जमानत का विरोध किया था। सीबीआई ने जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि लालू को चार मामले में सजा सुनाई गई है। सभी मामलों की सजा अलग-अलग चल रही है। जब तक संबंधित अदालत सभी सजा एक साथ चलने का आदेश नहीं दे देती, तब तक सजा अलग-अलग ही चलेंगी। सभी मामलों में आधी सजा काटने के बाद उन्हें जमानत मिल सकती है।
हालांकि लालू यादव को अभी जेल में ही रहना होगा। दरअसल दुमका के केस में लालू यादव को अभी जमानत नहीं मिली है जिस वजह से वो अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।
गौरतलब है कि चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव फिलहाल जेल में बंद हैं। चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव की जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी डाली थी, जिसपर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। लालू की जमानत याचिका में कहा गया था कि उन्होंने अपनी आधी सजा काट ली है, लिहाजा उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। वहीं सीबीआई का कहना है कि अलग अलग मामलों में लालू पर कई मामले चल रहे हैं। जब तक कोर्ट द्वारा सभी सजा को कोर्ट एक साथ चलने का आदेश नहीं देती तब तक सभी सजाएं अलग अलग आधार पर चलेंगी। ऐसे में जमानत तभी दी जाएगी, जब वे अपनी आधी सजा काट लेंगे।
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