नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में आरिज़ खान को दोषी ठहराया और कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामले को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है। इस मामले में सजा 10 मार्च को सुनाई जाएगी। आरिज खान को पुलिस ने बम्ब एक्सपर्ट बताया था।
यह फैसला साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने सुनाया। रविवार को अरिज खान उर्फ जुनैद के खिलाफ एक प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया था, जो फैसले के दौरान उनकी उपस्थिति की मांग कर रहा था।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, फरवरी 2018 में गिरफ्तार किए गए अजीज खान बाटला हाउस मुठभेड़ के दौरान मौके पर मौजूद था, लेकिन भागने में सफल रहा। अजीज खान कथित रूप से प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है।
पुलिस ने कहा था कि जब मुठभेड़ हुई तो वह चार अन्य आतंकवादियों के साथ बाटला हाउस में मौजूद था। दो इंडियन मुजाहिदीन आतंकवादी (आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद) मुठभेड़ में मारे गए और दो अन्य भागने में सफल रहे। मोहम्मद सैफ और जीशान को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
सितंबर 2008 में दिल्ली में सिलसिलेवार धमाकों के एक सप्ताह बाद यह ऑपरेशन हुआ था। राष्ट्रीय राजधानी में हुए सिलसिलेवार धमाकों में 13 लोग मारे गए थे और 100 से अधिक घायल हुए थे।
बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में एक ट्रायल कोर्ट ने आईएम के आतंकवादी शहजाद अहमद को 2013 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। फैसले के खिलाफ उनकी अपील उच्च न्यायालय में लंबित है।
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