नई दिल्ली: अगर आप नौकरी पेशा हैं और आपका पीएफ कटता है तो हो सकता है कि यह खबर आपके लिए बुरी हो, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में पीएम धारकों को मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स लगाने का ऐलान किया है। मिली जानकारी के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इसका उल्लेख नहीं किया है, लेकिन बजट में प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये से अधिक ब्याज पर टैक्स लिया जाएगा।
भाषण में शामिल नहीं किया गया एक दिलचस्प परिवर्तन कर्मचारियों द्वारा उनके भविष्य निधि पर अर्जित ब्याज के कराधान से संबंधित है। डेलॉयट इंडिया के पार्टनर आलोक अग्रवाल ने कहा, अप्रैल 2021 से 2.5 लाख रुपये से अधिक वार्षिक पीएफ अंशदान पर अर्जित ब्याज अब टैक्स के दायरे में आएगा।
यहां उल्लेख करने योग्य बात यह है कि पिछले बजट में वित्त मंत्री ने पीएफ, एनपीएस और सुपरनेशन फंड में नियोक्ताओं के योगदान पर टैक्स छूट को प्रति वर्ष 7.5 लाख रुपये से अधिक कर दिया था। इसका असर केवल सात-अंकीय वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर पड़ा, लेकिन हालिया प्रस्ताव का व्यापक असर होगा। मुख्य रूप से जो लोग टैक्स-मुक्त ब्याज अर्जित करने के लिए स्वैच्छिक भविष्य निधि का उपयोग करते हैं, वे अब लाभ का आनंद नहीं ले पाएंगे।
यहां उल्लेख करने योग्य बात यह है कि 2016 के बजट में सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि ईपीएफ के 60% पर अर्जित ब्याज पर टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन नए टैक्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध के बाद प्रस्ताव वापस ले लिया गया था।
इस बीच बजट में प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये से अधिक के प्रीमियम के साथ यूलिप को धारा 10 (10 डी) के तहत उपलब्ध टैक्स छूट को हटाने का भी प्रस्ताव किया गया। यह नया नियम 1 फरवरी, 2021 के बाद बेचे गए यूलिप पर लागू होगा।
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