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नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सोमवार को बयान जारी कर कहा है कि उन्होंने भगोड़े व्यवसायी मेहुल चोकसी और उसकी कंपनी गीतांजलि जेम्स के खिलाफ भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI) से 2014-18 के बीच 22 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के लिए एक नया मामला दर्ज किया है। .
चोकसी, जो पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में सीबीआई और ईडी द्वारा भारत में वांछित है। चोकसी को 26 मई को डोमिनिका में पकड़ा गया था।
डोमिनिकन अदालत ने चोकसी के वकीलों द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण पर सुनवाई के बाद उनके निर्वासन पर रोक लगा दी थी।
चोकसी 4 जनवरी, 2018 से एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा है, सीबीआई ने उसके और उसके भतीजे, फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी सहित कई अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था।
मामले में अलग-अलग चार्जशीट दाखिल करने वाली सीबीआई और ईडी उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है। पीएनबी धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने 11 अप्रैल को नीरव मोदी के करीबी सुभाष शंकर को काहिरा से मुंबई प्रत्यर्पित किया है।
शंकर नीरव मोदी की कंपनी में डीजीएम फाइनेंस थे। उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था।
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