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नई दिल्ली: पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अकाली दल के कद्दावर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। बता दें कि उच्च न्यायालय ने 10 जनवरी को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी और जांच में शामिल होने का आदेश दिया था। अब इस जमानत के खारिज होते ही मजीठिया के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक गई है।
आपको बता दें कि बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ पंजाब सरकार ने ड्रग्स तस्करी के एक मामले में 20 दिसंबर को एफआईआर दर्ज कराई थी। पंजाब पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मोहाली स्थित स्टेट क्राइम थाने में यह एफआईआर दर्ज की थी।
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इससे पहले ड्रग्स तस्करी के आरोपी मजीठिया ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मोहाली जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन जिला अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
इसके बाद, अकाली नेता ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। लेकिन हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने इस याचिका पर कुछ तकनीकी आपत्तियां जताई थीं, जिसके बाद याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्व नहीं हो पाई थी। हालांकि बाद में 30 दिसंबर को सुनवाई की तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन सुनवाई टाल दी गई।
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