दीपक दुबे, मुंबई। राजद्रोह केस मामले में बांद्रा पुलिस द्वारा कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने के बाद कंगना ने FIR को खारिज करने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसी केस की सुनवाई को लेकर एक बार फिर से कंगना और उनकी बहन रंगोली चंदेल को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुम्बई पुलिस की उस मांग को भी खारिज कर दिया है जहां पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान मांग की कि कंगना से एक बार फिर से आगे की पूछताछ करनी है। कोर्ट ने 25 जनवरी तक पूछताछ पर रोक लगा दी है और कहा अभी कंगना से पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। कंगना द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कंगना की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। हालांकि कोर्ट ने 8 जनवरी को दोनों बहनों को 12 बजे तक पुलिस के सामने पेश होने को कहा था। जिसके मद्देनजर कंगना अपनी बहन रंगोली और वकील रिजवान सिद्दीकी के साथ बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची थीं।
मुम्बई पुलिस के मुताबिक 8 जनवरी को कंगना ने कोर्ट के आदेश का पालन नियम मुताबिक नहीं किया वो एक घण्टे देरी से पुलिस के सामने हाजिर हुई। वहीं 100 ट्वीट्स की जांच करना था पर महज 5 ट्वीट के बारे में कंगना से पूछताछ हो पाई थी और कंगना तीन बजे निकल गईं। इसी मामले में मुम्बई पुलिस ने कहा कि वो एक बार फिर कंगना से पूछताछ करना चाहते हैं।
वहीं हाईकोर्ट ने सोमवार को इस याचिका की सुनवाई के दौरान कंगना के खिलाफ पुलिस कारवाई और गिरफ्तारी पर भी रोक 25 जनवरी तक रोक लगा दी है। गौरतलब है कि कंगना और रंगोली के खिलाफ अक्टूबर महीने में सय्यद साहिल नामक याचिकाकर्ता ने बान्द्रा कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कोर्ट को उनके विवादित ट्वीट्स सौंपे थे। जिसमें दो समुदायों के बीच तनाव पैदा करने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने को लेकर कार्रवाई की मांग की गई थी। जहां कोर्ट के आदेश के बाद बांद्रा पुलिस ने कंगना और रंगोली के खिलाफ IPC की धारा 153ए, 295ए, 124ए और और धारा-34 के तहत मामला दर्ज किया था।
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