दीपक दुबे-संकेत पाठक, मुंबई। फिल्म अभिनेत्री और अक्सर विवादों में रहने वाली कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली आज मुम्बई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में पेश हुईं। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज कंगना को पुलिस स्टेशन में हाजिर होना था। जहां उनके और बहन रंगोली के खिलाफ राजद्रोह समेत धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज है। आज कंगना से 2 घंटे तक पूछताछ की गई लेकिन उन्होंने पूरा बयान नही दर्ज कराया क्योंकि दोनों को कोर्ट के आदेश पर 12 बजे आना था लेकिन वो एक घंटे देरी से पहुंची।
अभिनेत्री कंगना अपनी बहन रंगोली चंदेल और वकील रिजवान सिद्दीकी के साथ 12 बजकर 50 मिनट पर खार स्थित अपने घर से निकलीं और 1 बजकर 5 मिनट पर कंगना और रंगोली से बांद्रा पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी ने सवाल जवाब शुरू किए। कंगना से करीब 2 घंटे की पूछताछ की गई और उनका बयान दर्ज किया गया। जांच अधिकारी ने कंगना के भड़काऊ ट्वीट और कुछ वीडियो इंटरव्यू को लेकर सवाल किए और उनका पक्ष बयान के तौर पर लिखा गया।
वहीं पुलिस सूत्रों का कहना है कि कोर्ट ने कंगना को 12 बजे का समय दिया था। लेकिन वो आदेश का उलंघन करते हुए 1 घंटे देरी से पहुंची। पुलिस को कंगना के करीब 100 से ज्यादा ट्वीट के बारे में जानकारी चाहिए थी लेकिन महज 5-6 ट्वीट पर ही स्टेटमेंट लिया जा सका है। ऐसे में आज पूरा बयान दर्ज नहीं हो पाया। वहीं आज सिर्फ कंगना को ही बुलाया गया था जबकि रंगोली को बाद में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। आने वाले दिनों में दोनों बहनों से पुलिस दोबारा पूछताछ कर सकती है।
गौरतलब है कि कंगना और उनकी बहन रंगोली को बांद्रा पुलिस ने पहले भी 3 बार समन भेजकर जांच के लिए बुलाया था, मगर घर में शादी होने के चलते कंगना रनौत नही पहुंची थी। इसके बाद पूरा मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा जहां कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर राहत देते हुए 8 जनवरी को बांद्रा पुलिस के सामने पेश होने का फरमान सुनाया था। पुलिस स्टेशन जाने के पहले कंगना ने एक वीडियो ट्वीट कर अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए लोगों से समर्थन की अपील भी की थी।
क्या है पूरा मामला ??
दरअसल अक्टूबर महीने में साहिल सैयद नाम के एक याचिकाकर्ता ने बांद्रा कोर्ट में कंगना रनौत और रंगोली चंदेल के खिलाफ ट्वीट और सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक भावनाएं भड़काने और दो समुदायों के बीच बैर करवाने को लेकर याचिका दायर की थी। कोर्ट के आदेश के बाद बांद्रा पुलिस ने कंगना और रंगोली के खिलाफ IPC की धारा 153ए, 295ए, 124ए और और धारा-34 के तहत मामला दर्ज किया था।
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