मुंबई। 22 साल पुराने काला हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट मामले में एक्टर सलमान खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एक्टर को जोधपुर की जिला और सेशन कोर्ट ने 28 सितंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं। सोमवार को सलमान की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई यानी 28 सितंबर को सलमान को वापस कोर्ट में हाजिर होने का फैसला सुनाया।
सोमवार को सुनवाई के दौरान सलमान की तरफ से उनके वकील हस्तीमल सारस्वत कोर्ट में मौजूद थे। वहीं राजस्थान सरकार की ओर से पीपी मगाराम कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे थे।
इससे पहले, काला हिरण शिकार मामले से जुड़े एक अन्य मामले में कोर्ट में सलमान खान को राहत मिल गई है। सलमान खान पर आरोप था कि 1998 के काले हिरण शिकार मामले के दौरान उन्होंने अपने हथियार का लाइसेंस गुम हो जाने का झूठा शपथ पत्र दायर किया था। इसी मामले में कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए सलमान पर एक अन्य केस चलाने से इंकार कर दिया।
साल 1998 में सलमान खान फिल्म 'हम साथ-साथ है' की शूटिंग के दौरान जोधपुर पहुंचे थे। जहां उनपर कांकाणी गांव की सरहद में दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था। 5 अप्रैल 2018 को निचली अदालत ने 1998 के काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी जबकि दूसरे आरोपी सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।
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