---- विज्ञापन ----
News24
वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर: बिलासपुर हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सस्पेंड ADG जीपी सिंह को जमानत दे दी है। कोर्ट ने उनकी सशर्त जमानत मंजूर की है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक तिवारी के बैंच में हुई।
बता दें कि हाईकोर्ट से जमानत न मिलने पर जीपी सिंह सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने का आदेश दिया था।
आईपीएस जीपी सिंह को EOW की टीम ने 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था। निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में अंतरिम राहत की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया था। इधर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर बीते चार मई को हाईकोर्ट में ही सुनवाई करने का आदेश दिया था।
आईपीएस जीपी सिंह की जमानत याचिका में तर्क दिया गया, कि EOW की जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में चार्जशीट भी पेश कर दी गयी है। मामले में अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने गिरफ्तारी से पूर्व ही EOW के सभी नोटिसों का जवाब दे दिया है। साथ ही उन्हें संपत्ति का ब्यौरा पेश करने का मौका नहीं दिया गया है फिर भी उन्हें जेल में रखा गया है। इन परिस्थितियों में जमानत उनका अधिकार है।
देश और दुनिया की ताज़ा खबरें सबसे पहले न्यूज़ 24 पर फॉलो करें न्यूज़ 24 को और डाउनलोड करे - न्यूज़ 24 की एंड्राइड एप्लिकेशन. फॉलो करें न्यूज़ 24 को फेसबुक, टेलीग्राम, गूगल न्यूज़.