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नई दिल्ली: भगोड़े विजय माल्या को लंदन की कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। विजय माल्या को लंदन स्थित अपने आलीशान बंगले को अब खाली करना होगा। यूबीएस बैंक (UBS Bank) ने माल्या के खिलाफ केस जीत लिया है। कोर्ट ने बंगले का को बैंक को सौंपने का आदेश दे दिया है। जानकारी मुताबिक इसी आलीशान बंगले में माल्या के साथ उसका बेटा और उसकी मां भी रहती हैं।
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बताया जा रहा है कि विजय माल्या ने अपने इस बंगले को यूबीएस बैंक के पास गिरवी रखा था। विजय माल्या को इस स्विस बैंक को 2.04 करोड़ पाउंड का कर्ज लौटाना है। स्विस बैंक यूबीएस के साथ लंबे समय से जारी कानूनी विवाद में माल्या के इस घर को खाली कराने का आदेश दिया गया था। माल्या ने इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।
लंदन हाईकोर्ट के चांसरी डिविजन के न्यायाधीश मैथ्यू मार्श ने अपने फैसले में कहा कि माल्या परिवार को बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने का कोई आधार नहीं है। इसका मतलब है कि माल्या को इस संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है।
आपको बता दें कि कारोबारी माल्या मार्च साल 2016 में ब्रिटेन भाग गया था। वह भारत में 9,000 करोड़ रुपये के कर्ज की हेराफेरी और धनशोधन के मामले में वांछित है। यह कर्ज किंगफिशयर एयरलाइंस को कई बैंकों ने दिए थे। 65 साल का माल्या ब्रिटेन में फिलहाल जमानत पर है।
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