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नई दिल्लीः आधुनिक जमाने में पैन कार्ड की जरूरत लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसके बिना बैंक व वित्तीय भुगतना के कार्य अधर में लटक जाते हैं। अगर आपको टैक्स भरने या फिर बैंकिंग लेनदेन करना होता है तो पैन कार्ड जरूरी है। यही वजह कि इसकी आवश्यकता लगातार बढ़ती जा रही है।
बैंक में अकाउंट एक्टिवेट करवाने, डीमेट खाता खुलवाने और डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय आपको पैन कार्ड नंबर की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। पैन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को अब बहुत आसान बना दिया है।
अब कोई भी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट में पैन प्राप्त कर सकता हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक नई सुविधा शुरू की है जो किसी के आधार नंबर के आधार पर एसेसीज को पैन आवंटित करता है।
इस सुविधा का उपयोग एक एसेसीज द्वारा तभी किया जा सकता है जब ये शर्तें पूरी हों। उसे कभी भी पैन आवंटित नहीं किया गया है। उनका मोबाइल नंबर उनके आधार नंबर से जुड़ा है। उसकी पूरी जन्मतिथि आधार कार्ड पर उपलब्ध हो और पैन के लिए आवेदन करने की तिथि को वह अवयस्क नहीं होना चाहिए।
यूं बनवाएं पैन कार्ड
- इंस्टैंट पैन कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले www.incometax.gov.in की वेबसाइट पर जाए।
- यहां होम पेज पर दिए गए 'इंस्टेंट ई-पैन' विकल्प पर क्लिक करें।
-'Get New e-PAN’ पर क्लिक करें।
- अपना आधार नंबर दर्ज करे।
- आधार नंबर से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें।
- आधार डिटेल्स को वैलिडेट करें. ई-मेल आईडी वैलिडेट करें और अपना e-PAN डाउनलोड करें।
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