मनीष कुमार, नई दिल्ली: अगर आप सोना खरीदने जा रही हैं तो आपके लिए ये खबर जरूरी है। दरअसल सरकार ने 2 लाख रुपये तक की सोने की खरीदने वालों को बड़ी छूट दी देने का ऐलान किया है। राजस्व विभाग (Department of Revenue) ने साफ किया है कि 2 लाख रुपये तक के सोने, चांदी, आभूषण और कीमती रत्नों की खरीद के लिए केवाईसी ( KYC) की कोई जरूरत नहीं है। यानी सोना, चांदी समेत अन्य ज्वेलरी की 2 लाख रुपये तक की खरीदारी पर ग्राहकों को कोई केवाईसी दस्तावेज (KYC Document) देने की जरूरत नहीं होगी।
इससे पहले खबरें आ रही थी 2 लाख रुपये तक की सोने की खरीदारी पर भी दुकानदार ग्राहकों से केवाईसी दस्तावेज के तौर पैन, आधार या फिर अन्य डॉक्यूमेंट की मांग करते थे। पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act) के तहत सरकार की ओर से 28 दिसंबर को जारी, नोटिफिकेशन के मुताबिक, नया केवाईसी नियम तब लागू होगा जब महीने भर में एक ग्राहक को 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा रकम की ज्वैलरी बेची गई हो। वित्त मंत्रालय के अनुसार, ज्वैलरी, सोना या कीमती पत्थरों की 2 लाख रुपये से अधिक की कैश खरीदारी पर पहले भी पैन या आधार की जरूरत होती थी। यह नियम अब भी जारी है।
दरअसल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) दुनियाभर में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों को वित्तीय मदद पर निगरानी रखता है। एफएटीएफ का काम आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अवैध गतिविधियों को रोकना है। FATF की सिफारिशों के तहत ग्राहक को कीमती धातू और रत्न खरीदने पर उस वक्त केवाईसी की जरूरत होगी जब वे एक निश्चित सीमा से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं।
दरअसल पिछले दिनों मीडिया में खबरें आ रही थी कि सोने, चांदी, आभूषण या कीमती रत्नों की खरीद भले ही वह 2 लाख से कम हो, आपको KYC की जरूरत पड़ेगी। राजस्व विभाग (DoR) ने साफ किया है कि ये गलत है। दरसल देश में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269ST के तहत 2 लाख से ज्यादा के ट्रांजेक्शन की अनुमति नहीं है। इसलिए इनकम टैक्स अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के तहत ज्वैलर्स 2 लाख से कम कैश पर इस नोटिफिकेशन के दायरे में नहीं आते हैं।
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