मनीष कुमार, न्यूज 24, नई दिल्ली (2 अगस्त): कस्टम विभाग ने देश में गैरकानूनी रुप से किये जा रहे अगरबत्ती के स्मलिंग के बड़े रैकेट का खुलासा किया है। एशियान फ्री ट्रेड समझौते का दुरुउपयोग कर देश में अगरबत्ती स्मलिंग किया जा रहा था। कस्टम विभाग ने वियतनाम से की जा रही अगरबत्ती की स्मलिंग के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया हुआ है और इसी अभियान के तहत विभाग ने 161.94 एमटी अगरबत्ती और 68.36 एमटी अगरबत्ती पाउडर सीज किया जिसे एक कंटेनर में बैंगलुरु की कंपनी मेसर्स इंडियन अगरबत्ती मैन्युफैकचर्रस ने इंपोर्ट किया था। बिना लाइसेंस के अगरबत्ती का इंपोर्ट देश में प्रतिबंधित है।
कस्टम विभाग ने इस मामले में भारत. एच. शाह और उसके बेटे रौनिक शाह को चेन्नई से गिरफ्तार किया है। इंपोर्टर ने कस्टम विभाग से कंटेनर में जॉस पाउडर और प्रिसिक्स पाउडर होने की बात कही थी। जिससे सुंगधित स्टिक्स तैयार किया जाता है। जॉस पाउडर पर 15 फीसदी कस्टम ड्यूटी लगता है लेकिन आसियान के मुक्त व्यापार समझौते होने के चलते इसपर कोई ड्यूटी नहीं लगता। इंपोर्टर एफटीए का फायदा उठाने के साथ ही अगरबत्ती का स्मलिंग कर रहा था जिस आयात को बीते साल अगस्त से प्रतिबंधित कैटगरी में डाल दिया गया है। अगरबत्ती आयात करने वालों को लाइसेंस लेना जरुरी है।
कस्टम विभाग को ये सूचना मिली थी कि कुछ इंपोर्टर गलत तरीके के देश में अगरबत्ती का आयात कर रहे हैं। कस्टम विभाग ने डाटा अनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हुये इंपोर्टर पर निगरानी रखना शुरु किया। कस्टम विभाग ने चेन्नई पोर्ट पर उतरे छह कंटेनर को अपने घेरे में लिया, जिसमें बताया गया था कि कंटेनर में जॉस पाउडर है लेकिन निकला अगरबत्ती। कस्टम विभाग ने अगरब्त्ती के स्मलिंग के खिलाफ ब्यापक अभियान चलाया हुआ है।
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