प्रभाकर मिश्रा, नई दिल्ली: कोरोना संकट के इस दौर में आर्थिक रूप से परेशान आम लोगों के लिए अच्छी खबर है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो अगले दो साल तक आपको अपने लोन की EMI नहीं भरनी पड़ेगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ किया है कि लोन मोरेटोरियम को दो साल तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इस मसले पर विचार विमर्श के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा है।
दअसल लोन मोरेटोरियम के मसले पर दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनावाई को दौरान कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए सरकार ने कहा कि लोन पर मोहलत की अवधि दो साल के लिए बढाई जा सकती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऋणों के पुनर्भुगतान पर 2 साल तक की मोहलत बढ़ाई जा सकती है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने की प्रक्रिया में हैं, जो महामारी के चलते हुए नुकसान के प्रभाव के अनुसार अलग-अलग लाभ उठा सकते हैं।
हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और समय मांगा है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि केंद्र के अफसरों, बैंक एसोसिएशनों और RBI के बीच बैठक कर समाधान निकाला जा सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पहले तीन बार सुनवाई टाल चुकी है। लिहाजा सरकार को इस मामले में फेयर रहना होगा।
इससे पहले 26 अगस्त को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया था। कोर्ट ने कहा था कि सरकार आरबीआई के पीछे नहीं छुप सकती, इसे बैंकों की मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एक हफ्ते में हल्फनामा दायर करने के लिए भी कहा था।
आपको बता दें कि आज से लोन मोरेटोरियम खत्म हो गया है। लॉकडाउन और कोरोना संकट की वजह से रिजर्व बैंक ने होम लोन ग्राहकों को EMI चुकाने पर 6 महीने की मोहलत दी थी, जिसकी मियाद 31 अगस्त को खत्म हो गई। यानी आज से लोन की EMI शुरू हो जाएगी। बीते 27 मार्च को आरबीआई ने पहली बार बैंकों से EMI भुगतान टालने यानी मोरेटोरियम को कहा था। इसके बाद बैंकों ने 3 महीने (मई तक) के लिए अपने ग्राहकों को EMI भुगतान टालने की छूट दी। फिर इस छूट को अतिरिक्त 3 महीने यानी 31 अगस्त तक के लिए बढ़ाया गया है। अब ये छूट खत्म होने जा रही है। केंद्रीय बैंक से आरबीआई से अपील कर रही है कि मोरेटोरियम को आगे नहीं बढ़ाया जाए।
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