नई दिल्ली: केन्द्र सरकार से आस लगाए बैठे कर्मचारियों को राहत दी गई है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के तहत परिवारजनों के नाम शामिल कर योजना का फायदा उठाने की छूट दे दी है। इसके तहत अपने जीवनसाथी या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर भी खरीदारी कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 12 अक्टूबर को एलटीसी के बदले कैश वाउचर स्कीम की घोषणा की गई थी। इसके तहत बिना यात्रा किए भी एलटीसी का फायदा उठाने की छूट दी गई थी। इससे पहले कर्मचारियों को एलटीसी के तहत यात्रा करनी हेाती थी और इसके बाद उसका बिल जमा कराना होता था।
डिपार्मेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि यह सुविधा परिवार के उन्हीं सदस्यों के नाम पर खरीदारी के तहत मिलेगी, जो एलटीसी फेयर के योग्य हैं। इसके तहत सर्विस रिकॉर्ड्स में घोषित सदस्य पात्र होंगे। एलटीसी के बदले स्पेशल कैश पैकेज स्कीम का फायदा अगले साल 31 मार्च तक लिया जा सकता है।
ये होगी शर्त
इसके साथ ही इसमें एक शर्त भी जोड़ी गई है। यह फायदा उन्हीं वस्तुओं या सेवाओं पर मिलेगा जिनका ट्रांजैक्शन 12 अक्टूबर या उसके बाद हुआ है। इसका फायदा उठाने के लिए जीएसटी इनवॉयस होना जरूरी है। इस योजना का फायदा ईएमआई से खरीदारी पर भी मिल सकेगा।
यदि किसी कर्मचारी ने 12 अक्टूबर से पहले एलटीसी योजना का लाभ नहीं उठाया है तो इसके बाद वह 12 फीसदी या इससे अधिक के जीएसटी स्लैब में आने वाली वस्तुओं या सेवाओं की खरीदारी कर एलटीसी योजना का लाभ उठा सकते हैं। जो भी खरीदारी हो, उस पर 12 फीसदी या उससे अधिक जीएसटी लगा होना चाहिए। इसके अलावा भुगतान डिजिटल मोड या चेक, डिमांड ड्राफ्ट के जरिए किया गया हो। कैश से भुगतान पर इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
क्या है एलटीसी?
एलटीसी केन्द्र सरकार की ओर से कर्मचारियों को दिया जाने वाला यात्रा भत्ता है। जिसे ट्रेन, बस, हवाई जहाज आदि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें परिवार के सदस्यों को भी कुछ शर्तों के साथ शामिल किया जाता है। हाल ही सरकार ने एलटीसी वाउचर के बजाय कैश देने की भी सुविधा दी है। जिससे दिवाली या अन्य त्यौहार पर शॉपिंग की जा सके।
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