नई दिल्ली (20 जनवरी): दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि स्कूल को फीस बढ़ाने के लिए अब शिक्षा विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी। ऐसा न करने और जिद पर अड़े कॉलेजों की लीज रद्द कर दी जाएगी।
मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने को लेकर सुनवाई में हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को भी आदेश के सख्ती से पालन करने को कहा है। बता दें कि अभिभावकों की ओर से दलील में कहा गया था कि कई निजी स्कूल जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण से सस्ती दरों पर जमीन मिली है, लेकिन फिर भी इनकी ओर से जब-तब फीस बढ़ा दी जाती है। एक-दो बार नहीं, स्कूलों की मनमानी का अभिभावक पहले भी इस तरह की शिकायत कर चुके हैं।
दिल्ली के कई इलाकों में विरोध-प्रदर्शन भी होते रहे हैं। पर, अब हाई कोर्ट ने सख्ती करने का फैसला दिया है। फैसले में जहां स्कूलों के मनमानी से फीस वसूलने पर रोक को कहा गया है, वहीं ऐसा करने पर उनकी लीज रद्द करने का भी आदेश दिया गया है। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग की ओर से आदेश का कितना पालन होता है और बच्चों व अभिभावकों को कितनी राहत मिलती है।
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