नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 18 आरटीओ सेवाओं को डिजिटल करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इन सेवाओं में- ड्राइविंग लाइसेंस (लर्निंग या फुल) और नए वाहनों का पंजीकरण प्रमुखता से शामिल हैं। मंत्रालय की तरफ से ये अधिसूचना ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ आधार को जोड़ने के लिए जारी किए गए मसौदे के बाद आई है।
सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में लिखा गया है, "नागरिकों को सुविधाजनक और परेशानी रहित सेवाएं प्रदान करने के लिए, मंत्रालय हरसंभव व्यवस्थाएं करेगा, और इसके व्यापक प्रचार के लिए मंत्रालय मीडिया से लेकर व्यक्तिगत नोटिस तक हर तरीके का इस्तेमाल करेगा।"
इसका मतलब यह है कि आपके अपने वाहनों से जुड़े कामों के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों का दौरा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय, आधार से अपने कागजातों को जोड़ने के बाद एक व्यक्ति घर बैठे ही एक क्लिक के माध्यम से कुछ सेवाओं को प्राप्त करने में सक्षम होगा।
इस सूची में लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण संबंधी सेवाएं शामिल हैं, जिनके लिए गाड़ी चलाने की क्षमता का परीक्षण आवश्यक नहीं है। साथ ही इस सुविधा के तहत ड्राइविंग लाइसेंस की नकल, ड्राइविंग लाइसेंस में पते का परिवर्तन और पंजीकरण का प्रमाण पत्र, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करना, आत्मसमर्पण करना, लाइसेंस से वाहन की श्रेणी, मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन, पूरी तरह से निर्मित निकाय के साथ मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन भी किया जा सकेगा।
अन्य सेवाओं में डुप्लिकेटआरसी जारी करने के लिए आवेदन, पंजीकरण के प्रमाण पत्र के लिए एनओसी देने के लिए आवेदन, मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण की सूचना, मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन, प्रमाण पत्र में पते के परिवर्तन का प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र से चालक प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन, राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन, राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन के नए पंजीकरण चिह्न के असाइनमेंट के लिए आवेदन, किराया-खरीद समझौते की समाप्ति-खरीद अनुबंध का समापन समझौता भी शामिल हैं।
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