TrendingMP Board Result 2024lok sabha election 2024IPL 2024UP Lok Sabha ElectionNews24PrimeBihar Lok Sabha Election

---विज्ञापन---

’21वीं सदी में ये क्या हो रहा है? हमने ईश्वर को कितना छोटा बना दिया है…हेट स्पीच पर SC सख्त, तीन राज्यों को नोटिस जारी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नफरत भरे भाषणों को लेकर चल रहे विवादों पर सख्स रुख अपनाया। अदालत ने कहा कि यह 21वीं सदी है और अनुच्छेद 51 कहता है कि हमें वैज्ञानिक स्वभाव रखना चाहिए। जस्टिस केएम जोसेफ और हृषिकेश रॉय की सुप्रीम कोर्ट की बेंच नफरत भरे भाषण देने वाले राजनीतिक […]

Edited By : Nitin Arora | Updated: Oct 22, 2022 11:45
Share :
Supreme Court

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नफरत भरे भाषणों को लेकर चल रहे विवादों पर सख्स रुख अपनाया। अदालत ने कहा कि यह 21वीं सदी है और अनुच्छेद 51 कहता है कि हमें वैज्ञानिक स्वभाव रखना चाहिए। जस्टिस केएम जोसेफ और हृषिकेश रॉय की सुप्रीम कोर्ट की बेंच नफरत भरे भाषण देने वाले राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

अभी पढ़ें भड़काऊ बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, सरकारों से कहा- कार्रवाई कीजिए नहीं तो अवमानना के लिए रहें तैयार

याचिका में आरोपियों के खिलाफ कड़े यूएपीए के तहत मामले और मुसलमानों के सदस्यों के खिलाफ घृणित टिप्पणी करने वालों की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। नफरत भरे भाषणों पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा, ‘यह 21वीं सदी है। हमने ईश्वर को कितना छोटा बना दिया है? अनुच्छेद 51 कहता है कि हमें वैज्ञानिक सोच रखनी चाहिए और धर्म के नाम पर यह दुखद है।’

शीर्ष अदालत ने कहा कि इस तरह के बयान (अभद्र भाषा) परेशान करने वाले हैं, खासकर ऐसे देश के लिए जो लोकतांत्रिक और धर्म-तटस्थ है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

हेट स्पीच मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, ’21 वीं सदी में ये क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए हैं? हमने ईश्वर को कितना छोटा बना दिया है?’ इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी, और उत्तराखंड पुलिस से पूछा कि भड़काऊं भाषण पर अब तक क्या एक्शन लिया गया है।

अभी पढ़ें Anil Deshmukh Case: हिरासत में रहेंगे अनिल देशमुख, सीबीआई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि या तो हेट स्पीच वालों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, नहीं तो अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड की पुलिस को नोटिस कर जवाब तलब किया कि हेट स्पीच में लिप्त लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?

अभी पढ़ें –  देश से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें

First published on: Oct 21, 2022 05:44 PM

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

---विज्ञापन---

संबंधित खबरें
Exit mobile version