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Umesh Pal Case: किडनैपिंग मामले में माफिया अतीक को उम्रकैद और 1 लाख का जुर्माना, भाई अशरफ समेत 7 बरी

Atiq Returns Sabarmati:  उम्रकैद की सजा पाने के बाद माफिया अतीक अहमद नैनी जेल से साबरमती जेल रवाना कर दिया है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। एक बार फिर माफिया की धड़कनें बढ़ गई हैं। उसे उमेश पाल अपहरण केस में पेशी के लिए साबरमती जेल से सोमवार को नैनी जेल लाया गया […]

Edited By : Naresh Chaudhary | Updated: Mar 28, 2023 22:17
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Atiq Returns Sabarmati:  उम्रकैद की सजा पाने के बाद माफिया अतीक अहमद नैनी जेल से साबरमती जेल रवाना कर दिया है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। एक बार फिर माफिया की धड़कनें बढ़ गई हैं। उसे उमेश पाल अपहरण केस में पेशी के लिए साबरमती जेल से सोमवार को नैनी जेल लाया गया था।

दरअसल, माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद और दो अन्य को प्रयागराज की एक MP/MLA अदालत ने उमेश पाल के अपहरण मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने तीनों को उम्रकैद की सजा दी है। उमेश पाल 2006 में बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह था। मंगलवार को कोर्ट ने अदालत परिसर में भारी भीड़ के बीच सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने अतीक अहमद के भाई अशरफ समेत 7 अन्य को बरी कर दिया है।

25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के बाद तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य उमेश पाल ने पुलिस को बताया था कि वह हत्याकांड का चश्मदीद गवाह है। उमेश पाल ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने अतीक अहमद के दबाव में पीछे हटने और झुकने से इनकार कर दिया, तो 28 फरवरी, 2006 को बंदूक की नोक पर उनका अपहरण कर लिया गया। प्राथमिकी 5 जुलाई, 2007 को अहमद, उनके भाई और चार अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी।

Umesh Pal Case Updates:-

  • उत्तर प्रदेश के एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) प्रशांत कुमार ने बताया कि आज अतीक अहमद को पहली बार अदालत ने दोषी ठहराया है। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल का अतीक अहमद और उसके साथियों ने अपहरण कर लिया था। आज कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद और उसके 2 साथियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। हमने राज्य से माफिया के खात्मे का संकल्प लिया है।
  • एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में यूपी प्रशासन ने जनता के सामने साबित कर दिया है कि अपराध और अपराधियों के प्रति उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है। माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी में अब तक माफियाओं की 2827 करोड़ रुपये की संपत्ति या तो कुर्क की जा चुकी है या तोड़ी जा चुकी है।
  • कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं जो ये पैसे पीड़ित परिवार को दिए जाएं।
  • अतीक अहमद समेत तीनों आरोपियों को लेकर प्रयागराज की नैनी जेल पहुंचा पुलिस का काफिला।
  • प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद माफिया अतीक अहमद और अन्य आरोपियों को वापस जेल ले जाया गया।
  • उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि उसके भाई समेत सात लोगों को बरी किया गया है।

  • उमेश पाल अपहरण मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद, दिनेश पासी खान, शौलत हनीफ को दोषी करार दिया है। इसके अलावा अतीक के भाई अशरफ, अंसार बाबा, फरहान, इसरार, आबिद प्रधान, आशिक मल्ली और एजाज अख्तर को बरी किया गया है। 11वें आरोपी अंसार अहमद की मौत हो चुकी है।

  • उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ समेत 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है।

  • अतीक अहमद को पुलिस वैन से उतार कर कोर्ट के अंदर ले जाया गया है।

  • अतीक अहमद के प्रयागराज कोर्ट पहुंचने पर वकीलों ने उसके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया। कुछ अधिवक्ता जूतों की माला लेकर अतीक को पहनाने के लिए पहुंचे थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बता दें कि उमेश पाल अधिवक्ता भी थे।

  • अतीक और अशरफ को लेकर पुलिस प्रयागराज कोर्ट पहुंच चुकी है।

 

  • प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुछ ही देर में अतीक और अशरफ कोर्ट पहुंचने वाले हैं।

  • प्रयागराज की नैनी जेल से अतीक अहमद और अशरफ को लेकर पुलिस का काफिला कोर्ट के लिए रवाना हो गया है।

  • प्रयागराज की नैनी जेल से अतीक को एमपी-एमएलए कोर्ट लाने वाली वैन में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे और अन्य सुरक्षा उपकरण लगाए गए हैं।
  • प्रयागराज में सरकारी वकील गुलाब चंद्र अग्रहरी ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने कोर्ट के सामने आठ गवाह पेश किए थे। कानून की नजर में हर व्यक्ति समान है। कानून सर्वोच्च है। सजा कोर्ट पर निर्भर करेगी।
  • प्रयागराज में एमपी-एमएलए कोर्ट में अतीक अहमद के वकील दया शंकर मिश्रा ने बताया कि फैसले के बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। हमारे खिलाफ फैसला आने पर हमें उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है।
  • नैनी सेंट्रल जेल के वरिष्ठ अधीक्षक शशिकांत सिंह ने बताया कि अतीक अहमद और अशरफ को दोपहर 12:30 बजे तक कोर्ट के सामने पेश करने के आदेश हैं। थोड़ी देर में पुलिस टीम अतीक को लेकर जेल से रवाना होगी। उसे पुलिस सुरक्षा दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट की होगी।
  • प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट में अतीक की पेशी 12ः30 बजे होगी।
  • नैनी सेंट्रल जेल में हलचलए बढ़ी। माफिया अतीक अहमद और अशरफ को कोर्ट ले जाने वाली गाड़ी जेल पहुंची।
  • कोर्ट के आसपास के पूरे इलाके में बैरिकेडिंग की गई है।

नैनी जेल से कोर्ट तक की दूरी 9.8 किमी

प्रयागराज की नैनी जेल जेल से जिला न्यायालय की दूरी 9.8 किमी है। अतीक इस वक्त नैनी जेल में हैं। कोर्ट में 11 बजे होने वाली पेशी के लिए पुलिस अतीक को भारी सुरक्षा में लेकर जाएगी। जिला प्रशासन और जिला पुलिस की ओर से पूरे रूट की बैरिकेडिंग की गई है। 9.8 किमी के इस रास्ते पर पड़ने वाले हर प्वॉइंट पर पुलिस और पीएसी तैनात की गई है।

  • प्रयागराज कोर्ट में सुनवाई से पहले उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने कहा कि मैं उम्मीद करती हूं, अदालत उसे (अतीक अहमद) फांसी की सजा सुनाए. वो जिंदा रहा तो शायद हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। उसका अगला निशाना हम होंगे। उसके जाने से ही आतंक खत्म हो जाएगा।
  • उमेश पाल अपहरण मामले में सुनवाई से पहले उनकी मां शांति देवी ने कहा कि हममें आने वाले समय में मुकदमा लड़ने की ताकत नहीं है। उसे (अतीक अहमद) मौत की सजा दी जानी चाहिए। अगर उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, तो वह जेल से कुछ भी कर सकता है। उसने मेरे बेटे को जेल से मरवा दिया। वह वहां रहेगा तो हमें जीने नहीं देगा।
  • उमेश पाल अपहरण मामले में सुनवाई से पहले उनकी पत्नी जया पाल ने कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि अदालत उसे (अतीक अहमद को) फांसी की सजा सुनाए। वो जिंदा रहा तो शायद हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। उसका अगला शिकार हम होंगे। अगर उसे मौत की सजा दे दी गई तो फिर यहां से उसका आतंक खत्म हो जाएगा।
  • प्रयागराज में अधिवक्ता उमेश पाल के आवास के बाहर सुरक्षा तैनात की गई है। अपहरण के एक मामले में प्रयागराज कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ समेत मामले के सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा।

उमेश पाल अपहरण केस में कब क्या हुआ

  • 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजूपाल की हत्या
  • 28 फरवरी 2006 को राजू पाल के रिश्तेदार और मुख्य गवाह उमेश पाल का अपहरण
  • 5 जुलाई 2007 को अतीक और उसके भाई पर उमेश के अपहरण का केस
  • 11 आरोपियों को उमेश पाल अपहरण मामले में अभियुक्त बनाया गया
  • 18 मार्च के इस मामले में कोर्ट की सुनवाई पूरी हुई
  • 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की प्रयागराज में हत्या
  • 28 मार्च यानी आज उमेश पाल अपहरण केस में फैसला

उमेश पाल अपहरण मामले में 11 आरोपी थे। एक की मौत हो चुकी है। अब 10 बचे हैं, जबकि सात आरोपी अभी जमानत पर बाहर हैं।

  • अतीक अहमद (जेल में बंद)
  • अशरफ उर्फ खालिद अजीम (जेल में बंद)
  • फरहान (जेल में बंद)
  • दिनेश पासी-जमानत पर रिहा।
  • खान सौलत हनीफ-जमानत पर रिहा।
  • जावेद उर्फ बज्जू-जमानत पर रिहा।
  • आबिद-जमानत पर रिहा।
  • इसरार-जमानत पर रिहा।
  • आशिक उर्फ मल्ली-जमानत पर रिहा।
  • एजाज अख्तर–जमानत पर रिहा।
  • अंसार-मृत्यु हो चुकी है।

24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी

  • अतीक अहमद (जेल में बंद)
  • अशरफ अहमद (जेल में बंद)
  • अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन (फरार)
  • अतीक का बेटा असद (फरार)
  • शूटर गुलाम (फरार)
  • शूटर शाबिर (फरार)
  • शूटर अरमान (फरार)
  • गुड्डू मुस्लिम (फरार)
  • उस्मान खान (एनकाउंटर में ढेर)
  • अरबाज (एनकाउंटर में ढेर)

होगा अतीक और अशरफ के गुनाहों का हिसाब-किताब

जानकारी के मुताबिक अतीक अहमद के खिलाफ 100 से ज्यादा और उसके भाई अशरफ के खिलाफ करीब 50 मुकदमे दर्ज हैं। इन्हीं में से एक उमेश पाल अपहरण कांड है। उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। 17 साल पहले हुए इस अपहरण कांड में अतीक आरोपी है। बताया गया है कि इस मामले में कोर्ट सुनवाई पूरी कर चुका है।

11 अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने लगाई चार्जशीट

अब फैसले की घड़ी आ गई है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने अतीक को 28 मार्च को सुबह 11 बजे पेश करने का आदेश दिया था। इसके बाद यूपी पुलिस अतीक को अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल से लेकर प्रयागराज पहुंची है। बताया गया है कि पुलिस की ओर से इस मामले में दाखिल की गई चार्जशीट में 11 अभियुक्तों को आरोपी बनाया गया था।

राजू पाल हत्याकांड से जुड़ा था उमेश पाल अपहरण कांड

25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने इस मामले में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ समेत 5 आरोपियों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। जबकि चार आरोपी अज्ञात थे। इस केस में राजू पाल के रिश्तेदार उमेश पाल मुख्य गवाह थे।

बताया जाता है कि गवाही रोकने के लिए अतीक और उसके भाई अशरफ ने उमेश पाल का 28 फरवरी 2006 को अपहरण करवा लिया था। इस दौरान अतीक ने उमेश पाल को अपने चकिया स्थित कार्यालय पर रखा। उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

जुलाई 2007 में उमेश पाल ने दर्ज कराया था केस

घटना के एक साल बाद उमेश पाल की ओर से दी गई शिकायत पर पुलिस ने 5 जुलाई 2007 को अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने इसी 17 मार्च को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जज डीसी शुक्ला ने 23 मार्च को अतीक अहमद को कोर्ट में पेश करने के लिए आदेश जारी किया था।

साबरमती से अतीक, तो बरेली जेल से अशरफ का लाया गया प्रयागराज

आपको बता दें कि प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेशी कराने के लिए माफिया अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से लाया गया है। 1271 किमी का सफर सड़क मार्ग से तय करते हुए यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस के 45 पुलिस कर्मी 24 घंटे में नैनी जेल में पहुंचे। वहीं अतीक अहमद के भाई अशरफ को भी बरेली जेल से भारी सुरक्षा के बीच एसटीएफ प्रयागराज लेकर पहुंची है। दोनों को नैनी जेल में रखा गया है।

1271 किमी का था साबरमती से प्रयागराज का सफर

यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस रविवार शाम को गैंगस्टर अतीक अहमद को साबरमती जेल से लेकर निकली थी। सड़क मार्ग से करीब 24 घंटे में 1271 किमी का सफर तय करते हुए पुलिस का काफिला सोमवार शाम को प्रयागराज पहुंचा। बता दें कि पुलिस की 45 सदस्यीय टीम साबरमती जेल पहुंची थी। इस टीम में एक IPS अधिकारी, 3 डीएसपी और 40 पुलिसकर्मी शामिल थे, जबकि काफिले में छह गाड़ियां थीं।

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First published on: Mar 28, 2023 02:12 PM

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