Air India: ‘क्रू मेंबर पर हमला, गालियां भी दीं…’, एयर इंडिया की फ्लाइट में फिर पंगा, दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षाबलों के हवाले आरोपी

Air India: एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बार फिर बदसलूकी का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक यात्री ने क्रू मेंबर पर हमला किया।

Air India: एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बार फिर बदसलूकी का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक यात्री ने क्रू मेंबर पर हमला किया। उसके साथ गाली-गलौच की। घटना 29 मई की है। फ्लाइट से गोवा से दिल्ली आ रही थी। दिल्ली में लैंडिंग के बाद आरोपी को सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया गया। डीजीसीए से शिकायत की गई है।

क्रू मेंबर के साथ अनियंत्रित व्यवहार की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले 10 अप्रैल को दिल्ली-लंदन फ्लाइटमें एक यात्री ने दो महिला केबिन क्रू मेंबर्स के साथ बदसलूकी की थी। जिसके बाद आरोपी पर दो साल के लिए उड़ान पर प्रतिबंध लगाया गया था।

एयरपोर्ट पर भी आक्रामक रहा यात्री

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि 29 मई को हमारी उड़ान AI882 में एक यात्री ने अनियंत्रित तरीके से व्यवहार किया। यात्री ने चालक दल के सदस्यों के साथ गाली-गलौच की और फिर एक पर हमला किया। दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने के बाद भी यात्री अपनी हरकत पर उतारु रहा। इसके बाद उसे सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिया गया। हमने इस घटना की सूचना नियामक को भी दी है।

हमारे लिए सुरक्षा महत्वपूर्ण

प्रवक्ता ने कहा कि हमारे चालक दल और यात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम यात्री के इस अनियंत्रित व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं। हम प्रभावित चालक दल के सदस्यों को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे।

क्या कहता है नियम?

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के नियमों के तहत यात्री को अपने दुर्व्यवहार के लिए अलग-अलग अवधि के लिए उड़ान प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। नियमानुसार यात्रियों के अनियंत्रित व्यवहार को तीन लेवल में बांटा गया है। शारीरिक इशारों, मौखिक उत्पीड़न और अनियंत्रित शराब जैसे अनियंत्रित व्यवहार को स्तर 1 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जबकि शारीरिक रूप से अपमानजनक व्यवहार जैसे धक्का देना, लात मारना या यौन उत्पीड़न को स्तर 2 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

जीवन के लिए खतरनाक व्यवहार जैसे कि विमान संचालन प्रणाली को नुकसान, शारीरिक हिंसा जैसे दम घुटने और जानलेवा हमले को स्तर 3 माना जाता है। अनियंत्रित व्यवहार के स्तर के आधार पर, संबंधित एयरलाइन द्वारा गठित एक आंतरिक समिति उस अवधि के बारे में निर्णय ले सकती है जिसके लिए एक अनियंत्रित यात्री को उड़ान भरने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

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