Odisha Train Accident: रेल हादसे को लेकर RPF ने दर्ज किया मुकदमा, जानें किस धारा का क्या है मतलब?

Odisha Train Accident: रेलवे पुलिस के एसआई ने व्यक्तियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 153, 154 और 175 के तहत केस दर्ज कराया है।

Odisha Train Accident: आडिशा के बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे के बाद सोमवार को रेलवे पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि एक दिन पहले ही यानी रविवार को रेल मंत्री अश्निनी वैष्णव ने हादसे की जांच सीबीआई को सौंपने की बात कही थी। इसी बीच रेलवे पुलिस ने मुकदमे की कार्रवाई कर दी है।

रेलवे पुलिस के एसआई ने दर्ज कराया केस

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, बालासोर ट्रेन दुर्घटना में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 153, 154 और 175 के तहत कटक में सरकारी रेलवे पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया गया है कि बालासोर रेलवे पुलिस के सब इंस्पेक्टर पापु कुमार नाइक की शिकायत के बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ है।

गंभीर हैं मुकदमा में दर्ज धाराएं

सूत्रों के अनुसार, मुकदमा में लगाई गई धाराएं काफी गंभीर हैं। रेलवे पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि रेलवे अधिनियम की धारा 153, ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की जान को जानबूझकर या फिर अनजाने में खतरे में डालने पर लगती है।

इसी तरह से रेलवे अधिनियम की धारा 154 भी लापरवाही से जाने-अनजाने में किए गए काम के कारण यात्रियों की सुरक्षा को खतरा पैदा होने पर लगाई जाती है, जबकि तीसरी धारा 175 भी इसी तरह की है। सूत्र के अनुसार धारा 175 को ज्यादा रेलवे से संबंधिक अधिकारियों पर लगाया जाता है।

बता दें कि रविवार शाम को ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया के सामने कहा था कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने रेल हादसे की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की है।

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