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NEET 2024: काउंसलिंग के बाद भी रद्द हो सकती है परीक्षा! सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा संकेत

NEET 2024 Supreme Court Judgement: नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कुछ बच्चों की परीक्षा दोबारा करवाने का आदेश दिया है। NTA ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा। ऐसे में याचिकाकर्ता अलख पांडे ने सुनवाई से जुड़ी जानकारियां साझा की हैं।

Edited By : Sakshi Pandey | Updated: Jun 13, 2024 12:51
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NEET 2024 Supreme Court Judgement: नीट 2024 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की राह देख रहे बच्चों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले पर फैसला सुनाते हुए कई बड़े बयान दिए हैं। फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1563 बच्चों की परीक्षा दोबारा करवाने का आदेश दिया है। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने भी अदालत में ग्रेस मार्क्स देने की गलती कबूली है।

NTA ने मानी गलती

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद अलख पांडे ने NTA पर सवाल खड़े किए हैं। अलख पांडे का कहना है कि आज NTA ने खुद कोर्ट के सामने माना कि उसके ग्रेस नंबर की वजह से बच्चों में गुस्सा बढ़ा। इससे पहले उन्होंने ग्रेस नंबर कभी नहीं दिए। अब उन्होंने ग्रेस नंबर हटाने का आश्वासन दिया है। सुप्रीम कोर्ट और NTA दोनों ने माना है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले हैं उनका 23 जून को दोबारा एग्जाम होगा और अगर बच्चा परीक्षा नहीं देना चाहता तो उसके ग्रेस नंबर हटाकर मेरिट तैयार होगी।

अलख पांडे के 3 सवाल

अलख पांडे ने कहा कि आज की सुनवाई से तीन बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली बात कि आज 7-8 दिन बाद NTA ने अदालत के सामने अपनी गलती मानी है। उन्होंने माना कि ग्रेस नंबर देना गलत है और उसे हटा दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि NTA ने ग्रेस नंबर देने वाली बात पहले खुद क्यों नहीं बताई? जब हमने 720 और 719 नंबर पकड़ा तब NTA ने ग्रेस नंबर देने की बात कबूल की। तो क्या NTA ऐसी बहुत सी चीजें करता हैं जो हमें पता नहीं चलता?

सबको नहीं मिले ग्रेस नंबर 

अलख पांडे ने NTA से दूसरा सवाल पूछते हुए कहा कि NTA ने उन्हें बच्चों को ग्रेस नंबर दिए को हाईकोर्ट गए थे। मगर 18 साल के बच्चों को नहीं पता होता कि पेपर देने के बाद हमें हाईकोर्ट भी जाना पड़ेगा। इसलिए यहां पर समानता के अधिकार का उलंघन किया गया और सिर्फ हाईकोर्ट पहुंचे बच्चों को ही ग्रेस नंबर मिला। तीसरी बात पेपर लीक का मुद्दा है, जिसपर सुनवाई चल रही है।

रद्द हो सकती है परीक्षा

अलख पांडे ने बताया कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि अगर परीक्षा में धांधली के सबूत मिलते हैं तो कोर्ट बाद में भी परीक्षा रद्द कर सकती है। यहां तक कि काउंसलिंग और एडमिशन होने के बाद भी परीक्षा रद्द की जा सकती है। इसी के साथ काउंसलिंग और एडमिशन भी रद्द हो जाएगा।

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Written By

Sakshi Pandey

First published on: Jun 13, 2024 12:20 PM

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