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IndiGo Airlines: बुकिंग फुल फिर भी दे दिया टिकट, प्लेन में खड़ा मिला यात्री तो वापस लौटा विमान

IndiGo Airlines Flight: कई बार आपने सुना होगा कि सीट न होने से किसी व्यक्ति की ट्रेन या बस छूट गई। लेकिन अब इस लिस्ट में प्लेन का नाम भी शामिल हो गया है। दरअसल, ओवरबुकिंग के चलते इंडिगो एयरलाइंस में एक व्यक्ति को सीट नहीं मिल पाई जिसके बाद यात्री को उतारना पड़ा। पढ़िए पूरा मामला।

Edited By : Gaurav Pandey | Updated: May 21, 2024 20:12
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Representative Image (Pixabay)

IndiGo Passenger Forced To Stand On Overbooked Flight: बस या ट्रेन में सीट से ज्यादा यात्रियों की संख्या होने की घटनाएं तो आपने खूब देखी-सुनी होंगी। लेकिन क्या कभी फ्लाइट में ऐसा होते हुए देखा है? कई लोगों को उम्मीद भी नहीं होगी कि ऐसा हो सकता है और आम तौर पर ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन, इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट में मंगलवार को कुछ ऐसा ही हो गया। मंगलवार को एयरलाइन की एक फ्लाइट में एक व्यक्ति को सीट ही नहीं मिली और उसे विमान में खड़े होने को मजबूर होना पड़ा।

यह फ्लाइट मुंबई से वाराणसी के लिए थी। जैसे ही प्लेन उड़ान भरने वाला था उससे ठीक पहले एक क्रू मेंबर की नजर विमान में खड़े एक यात्री पर पड़ी। क्रू ने पायलट को इस बारे में जानकारी दी। इसके बाद इस फ्लाइट को छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल पर वापस लौटना पड़ा। फ्लाइट बे पर वापस आई और यहां यात्री को उतारा गया। इसके बाद एयरलाइन ने सभी यात्रियों के केबिन लगेज की जांच की और एक घंटे की देरी से उड़ान भरी। बताया जा रहा है कि फ्लाइट पूरी बुक थी फिर भी इस यात्री को टिकट दे दिया गया था।

एयरलाइन ने जारी किया बयान

इंडिगो के प्रवक्ता ने इस घटना को लेकर कहा कि गलती डिपार्चर से पहले पता चल गई थी और यात्री को उतार दिया गया था। मुंबई से वाराणसी जा रही फ्लाइट 6ई 6543 में एक स्टैंडबाय यात्री को पहले से बुक टिकट जारी कर दी गई थी। हालांकि, समय रहते इसका पता चल गया। इसकी वजह से फ्लाइट को उड़ान भरने में थोड़ा समय लगा। प्रवक्ता ने आगे कहा कि एयरलाइन अपनी ऑपरेशनल प्रोसेसेस को मजबूत करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। इंडिगो एयरलाइन को यात्रियों को हुई असुविधा के लिए बहुत ज्यादा दुख है।

बता दें कि कई बार एयरलाइंस खाली सीटों के साथ उड़ान भरने से बचने के लिए ओवरबुकिंग कर देती हैं। इससे अगर अंतिम मौके पर कोई यात्री टिकट कैंसिल करता है तो कंपनी को नुकसान नहीं होता। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए के अनुसार अगर वैलिड टिकट्स पर एयरलाइन बोर्डिंग की अनुमति नहीं देतीं तो उन पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। 2016 की एक नोटिफिकेशन के मुताबिक यदि निर्धारित समय से 1 घंटे के अंदर वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था की जाती है तो एयरलाइन यात्रियों को मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं होती।

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First published on: May 21, 2024 08:12 PM

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