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Goa Tourism: गोवा घूमने का प्लान बना रहे हैं? नए नियम और कानून जान लीजिए, नहीं तो बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Goa Tourism: अगर आप गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए हैं। गोवा पर्यटन विभाग ने पर्यटकों के लिए नए नियम और दिशा निर्देश जारी किए हैं। बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों के यहां आने के बाद विभाग ने उनके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए नए नियमों की घोषणा […]

Edited By : Om Pratap | Updated: Jan 28, 2023 15:17
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Goa Tourism: अगर आप गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए हैं। गोवा पर्यटन विभाग ने पर्यटकों के लिए नए नियम और दिशा निर्देश जारी किए हैं। बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों के यहां आने के बाद विभाग ने उनके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए नए नियमों की घोषणा की है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, आपको किसी विदेशी पर्यटकों के साथ सेल्फी या तस्वीरें क्लिक करने से पहले उनकी अनुमति लेनी होगी।

विभाग की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देश का उद्देश्य यात्रियों की गोपनीयता की रक्षा करना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और ठगों द्वारा धोखा देने से बचना है। जारी एडवाइजरी के मुताबिक, ‘विदेशी पर्यटकों की अनुमति के बिना सेल्फी और तस्वीरें न लें, खासकर धूप सेंकने या समुद्र में तैरने के दौरान, ताकि उनकी प्राइवेसी का सम्मान किया जा सके।’

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गोवा के पर्यटकों के लिए नई गाइडलाइंस

एडवाइजरी का एक उद्देश्य पर्यटकों को दुर्घटनाओं से बचाना भी है। साथ ही उन्हें चट्टानों और समुद्री चट्टानों जैसे खतरनाक स्थानों पर सेल्फी लेने से रोकना भी है।

एडवाइजरी में कहा गया है कि खुले इलाकों में खाना बनाना प्रतिबंधित है। इस नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा सकती है। खाना पकाने का सामान जब्त किया जा सकता है। साथ ही 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

विभाग ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे विरासत स्थलों पर किसी भी प्रकार की लिखावट से बचें। ऐसे करने के दौरान पकड़े जाने पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पर्यटकों को अवैध प्राइवेट टैक्सियों को किराए पर लेने से बचने की सलाह दी गई है। यात्रियों को पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत होटल/विला या आवास बुक करने की सलाह दी गई है।

खुले में शराब पीना भी पड़ सकता है भारी

खुले क्षेत्रों जैसे समुद्र तटों आदि में शराब का सेवन प्रतिबंधित है और यह एक दंडनीय अपराध है। हालांकि, शराब का सेवन कानूनी रूप से लाइसेंस प्राप्त परिसरों जैसे शैक/रेस्तरां, होटल आदि के अंदर नियमों के मुताबिक किया जा सकता है।

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विभाग ने कहा है कि गोवा में भारत के विभिन्न हिस्सों और विदेश से आने वाले पर्यटकों को निजी वाहन/ निजी कैब/निजी मोटरबाइक किराए पर लेने से बचना चाहिए। खासकर ऐसी गाड़ियां जो परिवहन विभाग के साथ रजिस्टर्ड नहीं हैं।

एडवाइजरी के मुताबिक, पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि वे पानी के खेल और नदी परिभ्रमण की बुकिंग के लिए अवैध दलालों या एजेंटों से संपर्क करने से बचें। पर्यटकों को ऐसी सेवाओं की बुकिंग करते समय पर्यटन विभाग की ओर से जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र पर जोर देना चाहिए और ऐसी सेवाओं को केवल रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंटों या रजिस्टर्ड ऑनलाइन पोर्टल से ही बुक करना चाहिए।

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First published on: Jan 28, 2023 02:59 PM

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