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नए कानूनों के तहत दिल्ली के स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ नहीं हुई पहली FIR! सफाई में क्या बोले अमित शाह?

Amit Shah Statement New Criminal Laws : देश में आज से नई क्रिमिनल लॉ के तहत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही। इसके तहत पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है। दिल्ली के स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ दर्ज केस को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया।

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पहली एफआईआर पर अमित शाह का बड़ा बयान।

Amit Shah Clarifies On 1st FIR : पूरे देश में एक जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। नए कानून में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं। मीडिया में सुबह से खबर चल रही है कि राजधानी में नए कानून के तहत स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज की गई। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सफाई दी है।

दिल्ली में नहीं हुई पहली FIR : अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ नए कानून के तहत दर्ज की गई एफआईआर पहली नहीं है। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा था कि दिल्ली के कमला मार्केट में सार्वजनिक मार्गों पर बाधा डालने के आरोप में एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ नए कानून के तहत पहला मुकदमा दर्ज किया गया, जिसे अमित शाह ने नकार दिया।

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एमपी के ग्वालियर में हुआ देश का पहला मुकदमा : गृह मंत्री

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अमित शाह ने बताया कि नए कानून के तहत देश की पहली एफआईआर मध्य प्रदेश में दर्ज की गई। ग्वालियर के हजीरा थाने में रात 12.24 बजे बाइक चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था। भारतीय न्याय संहिता के तहत सौरभ नवरिया नाम के एक व्यक्ति ने देर रात हजीरा थाने में मोटरसाइकिल चोरी की एफआईआर दर्ज कराई थी।

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कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला हमला

आपको बता दें कि कांग्रेसियों ने दिल्ली के रेहड़ी पटरी वाले खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज करने पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ दिल्ली पुलिस की एफआईआर की आलोचना करते हुए कहा कि वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे अपनी रोजी-रोटी कमा रहा था। अब पुलिस रेहड़ी वाले के खिलाफ एफआईआर रद्द करने की कार्रवाई करेगी।

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