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Bihar: पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

पटना: पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा। एसएसपी पटना मानवजीत सिंह ने सोमवार को कहा कि कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को  होगी। इससे पहले 1 सितंबर को बिहार के दानापुर कोर्ट ने पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी […]

Edited By : Amit Kasana | Updated: Sep 6, 2022 13:00
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पटना: पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा। एसएसपी पटना मानवजीत सिंह ने सोमवार को कहा कि कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को  होगी। इससे पहले 1 सितंबर को बिहार के दानापुर कोर्ट ने पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। कार्तिकेय ने नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा सौंपा था।

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कार्तिकेय सिंह राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक हैं और उन्हें पार्टी के कोटे से बिहार की महागठबंधन सरकार में मंत्री बनाया गया था। जानकारी के मुताबिक कार्तिकेय कुमार सिंह पर वर्ष 2014 में अपहरण से जुड़े एक मामले में आरोपित हैं। दानापुर की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए एक सितंबर तक के लिए राहत दी है। कार्तिकेय सिंह को अपहरण के एक मामले में 16 अगस्त को दानापुर कोर्ट में आत्मसमर्पण करना था। लेकिन वह इसकी बजाए उस दिन पटना राजभवन में बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में नए मंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए पहुंच गए।

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First published on: Sep 05, 2022 04:11 PM

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