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हम भारत में सभी टैक्स देते हैं, ITAT के निर्णय से प्रसन्न: Google

नई दिल्ली: गूगल इंडिया ने शनिवार को कहा कि वह आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के फैसले से खुश है कि टेक दिग्गज द्वारा गूगल आयरलैंड को 2007-08 और 2012-13 के बीच किया गया भुगतान रॉयल्टी नहीं है, इसलिए यह देश में विदहोल्डिंग टैक्स के अधीन नहीं है। 2018 में अपने पहले के आदेश में, ITAT […]

Edited By : Nitin Arora | Updated: Oct 22, 2022 14:20
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नई दिल्ली: गूगल इंडिया ने शनिवार को कहा कि वह आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के फैसले से खुश है कि टेक दिग्गज द्वारा गूगल आयरलैंड को 2007-08 और 2012-13 के बीच किया गया भुगतान रॉयल्टी नहीं है, इसलिए यह देश में विदहोल्डिंग टैक्स के अधीन नहीं है। 2018 में अपने पहले के आदेश में, ITAT ने कहा था कि Google India का Google आयरलैंड को भुगतान रॉयल्टी है और देश में कर का भुगतान किया जाना चाहिए।

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गूगल के प्रवक्ता ने आईएएनएस को दिए एक बयान में कहा, ‘हमें खुशी है कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने विस्तृत और तर्कसंगत आदेश के माध्यम से रॉयल्टी और व्यावसायिक लाभ के बीच अंतर की पुष्टि की है।’

प्रवक्ता ने आगे कहा कि इस प्रकार, हम सभी लागू करों का भुगतान करते हैं और भारत में कर कानूनों का पालन करते हैं और हर देश में जहां हम दुनिया भर में काम करते हैं और ऐसा करना जारी रखेंगे।

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बता दें कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश पर मामले की दोबारा जांच के बाद आईटीएटी की बेंगलुरू पीठ ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। हालांकि, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आईटीएटी को मामले की फिर से जांच करने का निर्देश दिया था।

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First published on: Oct 22, 2022 01:18 PM

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