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इनकम टैक्स की धारा 80C के बारे में कितना जानते हैं आप? ITR में मिलती है तगड़ी छूट

Saving Tips : अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो टैक्स सेविंग स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत आने वाली स्कीम में निवेश करके आप टैक्स में सालाना 1.50 लाख रुपये तक की छूट ले सकते हैं। जानें, 80C में आने वाली कुछ स्कीम के बारे में:

Edited By : Rajesh Bharti | Updated: Apr 19, 2024 14:49
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सेक्शन 80C में निवेश करके टैक्स में छूट ले सकते हैं

Saving Tips : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अगर आप पुरानी व्यवस्था के अनुसार ITR फाइल करते हैं तो कुछ सेविंग्स स्कीम में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत रकम निवेश करके आप इनकम टैक्स में 1.50 लाख रुपये की छूट ले सकते हैं। PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, जीवन बीमा, टैक्स सेविंग FD आदि जैसी स्कीम 80C के अंतर्गत आती हैं। इन स्कीम्स में निवेश करने पर आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है।

80C के अंतर्गत आने वाली कुछ स्कीम

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

यह स्कीम बेटियों के लिए है। 10 साल तक की बेटी के नाम से किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इसमें अभी सालाना 8.20 फीसदी का ब्याज मिल रहा है। इसमें सालाना न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये जमा करा सकते हैं।

सीनियर सिटिजंस सेविंग्स स्कीम (SCSS)

यह स्कीम 60 साल या इससे ज्यादा की उम्र वालों के लिए है। जॉब से रिटायर होने के बाद ही इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इसमें सालाना कम से कम 1000 रुपये और अधिकतम 15 लाख रुपये जमा करा सकते हैं। इसमें अभी सालाना 8.20 फीसदी का ब्याज मिल रहा है।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

इस स्कीम में अभी 7.10 फीसदी का सालाना ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत आप सालाना न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। इसमें किया गया निवेश और इस पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है। साथ ही मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम भी टैक्स फ्री होती है।

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)

इस स्कीम में निवेश करने पर रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। इसमें अभी 9 से 12 फीसदी का ब्याज मिल रहा है। इनकम टैक्स की धारा 80C के अतिरिक्त 80CCD (1B) के तहत भी 50 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट का दावा किया जा सकता है। इस प्रकार NPS में इन्वेस्टमेंट पर इनकम टैक्स में 2 लाख रुपये तक की छूट ले सकते हैं।

फिक्स्ड डिपॉजिट (FD)

फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में भी इन्वेस्ट करके आप इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। हालांकि सभी FD में निवेश पर यह छूट नहीं मिलती। इसका लाभ लेने के लिए 5 साल की लॉकइन वाली FD में निवेश करना होगा। इसमें अभी 7.5 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है। यह ब्याज अलग-अलग बैंक के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

यह भी पढ़ें : Income Tax : 7 लाख रुपये की कमाई पर टैक्स होगा जीरो, आप भी जान लें यह फॉर्मूला

ये स्कीम भी हैं

ऊपर बताई स्कीम के अलावा ELSS, VPF (Voluntary Provident Fund), जीवन बीमा कंपनियों के पेंशन प्लान आदि में भी निवेश करके 1.50 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं। साथ ही लाइफ और टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम पर भी .50 लाख रुपये तक की छूट ले सकते हैं।

First published on: Apr 19, 2024 02:49 PM

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