IT विभाग ने बढ़ाई तारीख…अब भी नहीं किया ये काम तो रोजाना लगेगा 1000 रुपये जुर्माना

SFT Filing: वित्तीय लेन-देन का स्टेटमेंट (SFT) एक दस्तावेज है जिसे भारत में कुछ निर्धारित संस्थाओं द्वारा दायर किया जाना चाहिए। SFT निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन या वर्ष के दौरान इकाई द्वारा पंजीकृत/रिकॉर्ड/रखरखाव किए गए किसी भी रिपोर्ट करने योग्य खाते के बारे में जानकारी प्रदान करता है। SFT में जानकारी का उपयोग आयकर विभाग द्वारा वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा किए गए निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन पर नज़र रखने के लिए किया जाता है।

आयकर विभाग ने ट्वीट कर SFT की अहम जानकारी दी है। आईटी विभाग ने कहा था कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय लेनदेन (SFT) का विवरण दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई, 2023 है। एसएफटी दाखिल करने में देरी से चूक के प्रत्येक दिन के लिए 1000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। गैर-दाखिल करने या गलत विवरण दाखिल करने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, यहां खबर है कि कुछ और दिनों तक SFT फाइल की जा सकती है।

भारी ट्रैफ़िक का हवाला देते हुए, I-T विभाग ने वित्तीय लेनदेन (SFT) फाइल करने के लिए कुछ दिनों का समय प्रदान करने की घोषणा की है।

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क्या है नई अपडेट?

एक ट्वीट में, I-T विभाग का कहना है, ‘रिपोर्टिंग पोर्टल पर भारी ट्रैफ़िक के कारण, कुछ फाइलरों को SFT रिटर्न दाखिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह सूचित किया जाता है कि SFT रिटर्न भरने की कार्यक्षमता कुछ और दिनों तक खुली रहेगी। एसएफटी रिटर्न को सुचारू रूप से दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए।’

एसएफटी फाइल करने की जरूरत किसे है?

  • उप पंजीयक
  • सहकारी बैंक
  • बैंकिंग कंपनी
  • एनबीएफसी
  • निधि
  • पोस्टमास्टर जनरल
  • बांड, डिबेंचर या शेयर जारी करने पर
  • म्युचुअल फंड का न्यासी या म्युचुअल फंड के प्रबंध मामलों में
  • विदेशी मुद्रा व्यापारी
  • वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता (जिनके खातों का आईटी अधिनियम की धारा 448बी के तहत ऑडिट किया जाना आवश्यक है)
  • जो कंपनी लाभांश दे रही है
  • कंपनी जो अपने शेयर वापस खरीद रही है

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