TrendingRatan TataNavratri 2024IND vs BANHaryana Assembly Election Result 2024Jammu Kashmir Assembly Election Result 2024

---विज्ञापन---

घर में कितना सोना रख सकते हैं? भारत में क्या है कानून!

Gold Jewellery: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) 1994 के परिपत्र के अनुसार, सोने के आभूषण रखने के लिए एक सीमा तय की गई है। इसके मुताबिक ही लोग व्यक्तिगत रूप से अपने पास सोना रख सकते हैं। इसमें पुरुषों के सोना रखने पर भी कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं।

Gold Jewellery: 16 सितंबर को सोने की कीमत में बदलाव हुआ, जो 23 रूपये मंहगा होकर 71918 रूपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। सोने के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहता है, लेकिन लोगों की सोना खरीदने में रुचि कम नहीं होती है। खासकर महिलाएं सोना खरीदने की बहुत शौकीन होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं घर में कितना सोना रख सकते हैं? वैसे तो भारत में भारत में सोने की कोई कानूनी सीमा नहीं है। लेकिन सीबीडीटी ने भारत में सोना खरीदने की कुछ सीमाओं की रूपरेखा तैयार की है। जिसमें शादीशुदा महिलाओं और कुंवारी महिलाओं के लिए अलग नियम हैं।

कौन कितना सोना रख सकता है?

CBDT के मुताबिक, शादीशुदा महिलाएं 500 ग्राम तक सोना रख सकती हैं। अविवाहित महिलाओं की बात की जाए तो उनके लिए 250 ग्राम की सीमा तय है। इसके अलावा शादीशुदा या कुवारे पुरुषों को 100 ग्राम सोना अपने पास रखने की अनुमति है। यदि आप 2 लाख रुपये या उससे अधिक का सोना खरीदते हैं, तो इसमें आपके पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है, जो आयकर नियमों की धारा 114 बी के तहत आता है। ये भी पढ़ें: Bank Holidays in October: कुल 12 दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें बैंकों की अक्टूबर हॉलिडे लिस्ट आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत, आप सोना खरीदने के लिए एक दिन में 2 लाख रुपये से अधिक का नकद लेनदेन नहीं कर सकते। इसके बाद भी ऐसा करते हैं तो आयकर अधिनियम की धारा 271डी के तहत नकद लेनदेन राशि के बराबर जुर्माना लगाया जाता है। ये उस गोल्ड की बात हो रही है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसके अलावा अगर आपके पास खरीदे गए सोने के पैसों का हिसाब है तो वो इसमें नहीं आता है।

अन्य जरूरी जानकारियां

सोने पर लगने वाले टैक्स को लेकर कई सवाल दिमाग में आते हैं। अगर आपने घोषित आय या कर-मुक्त इनकम से सोना खरीदा है तो इसपर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा खानदान से मिले सोने पर टैक्स नहीं लगता है। वहीं, अगर सोना बेचा जाता है तो उसपर टैक्स लगता है। इसके अलावा अगर सोना तीन सालों तक रखा रहे और इसके बाद भाव बढ़ने पर बेचा जाता है तो उसपर मिलने वाले फायदे पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) लगता है। जिसकी दर 20 प्रतिशत तक होती है। ये भी पढ़ें: भारत की ‘लंगर ट्रेन’ कौन सी? जहां फ्री मिलता खाना, यात्री साथ लाते हैं अपने बर्तन!


Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 and Download our - News24 Android App. Follow News24 on Facebook, Telegram, Google News.