नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ्लिपकार्ट बनाम सीसीपीए (केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण) मामले में शुक्रवार को एक आदेश पारित किया, जिसमें फ्लिपकार्ट को प्रेशर कुकर के खरीदारों को यह सूचित करने का निर्देश दिया गया कि वे बताएं कि उनकी साइट पर प्रेशर कुकर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) मानक के अनुरूप नहीं मिलते हैं।
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इसके साथ ही कंपनी को न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष जुर्माने की राशि के रूप में 1 लाख रुपये की राशि जमा करने का भी निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने फ्लिपकार्ट को याचिका के परिणाम के अधीन सामान्य रजिस्ट्रार के पास एक लाख रुपये का जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया। बेंच ने कुकर वापस लेने और खरीदारों को प्रेशर कुकर की कीमत वापस देने को कहा।
पीठ ने सीसीपीए को भी नोटिस जारी किया है और फ्लिपकार्ट की ओर से दायर याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 14 नवंबर को सूचीबद्ध किया गया है।
याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने वही राहत मांगी जो इस सप्ताह 20 सितंबर को अमेजन के मामले में दी गई थी। अदालत ने अमेजन सेलर्स प्राइवेट लिमिटेड को सभी 2265 प्रेशर कुकर के खरीदारों को सूचित करने का निर्देश दिया था कि उनके प्रेशर कुकर बीआईएस मानकों के अनुरूप नहीं हैं। फ्लिपकार्ट की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने दलील दी कि अगर जांच की गई तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई।
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पीठ ने पूछा, ‘क्या प्रेशर कुकर बीआईएस के अनुरूप थे?’ वरिष्ठ अधिवक्ता ने जवाब दिया कि वे सभी बीआईएस के अनुरूप थे। अगस्त में सीसीपीए ने फ्लिपकार्ट को नोटिस जारी कर खरीदारों को सूचित करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचे गए सभी 598 प्रेशर कुकरों को वापस लेने और खरीदारों को कीमत की प्रतिपूर्ति करने को कहा। साथ ही 45 दिनों में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।
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