ज्वैलर्स को बड़ी राहत! अब बिना हॉलमार्क वाले आभूषण इस तारीख तक बेच सकेंगे, सरकार ने जारी किया आदेश

Gold Hallmark: केंद्र ने ज्वैलर्स को 30 जून, 2023 तक पुराने ‘चार अंकों की हॉलमार्किंग’ के साथ सोने के आभूषणों या सोने की कलाकृतियों के अपने पुराने स्टॉक को बेचने की अनुमति दी है। यह अनुमति 31 मार्च को दी गई यानी कि नया रूल लागू होने से एक दिन पहले। अब एक अप्रैल से 6 अंक हॉलमार्किंग आईडी (HUID) के साथ ही सोने की वस्तु बेची जा सकती हैं। बता दें कि करीब 16 हजार जौहरियों को यह राहत दी गई है। इसमें एक चीज और बड़ी है और वो यह कि पुराने हॉलमार्क वाले आभूषणों को बेचने की जो तीन महीने की छूट मिली है, वह सिर्फ 1 जुलाई, 2021 से पहले बने आभूषणों पर ही लागू है।

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उपभोक्ता मामले विभाग ने शुक्रवार को इस आशय का आदेश जारी किया। सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की हॉलमार्किंग (दूसरा संशोधन) आदेश, 2023 नामक आदेश पर उपभोक्ता मामलों के विभाग की अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने हस्ताक्षर किए हैं।

इस आदेश के जरिए विभाग ने हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वैलरी एंड गोल्ड आर्टिफैक्ट्स ऑर्डर, 2020 में एक नया प्रावधान जोड़ा है। नए प्रावधान में कहा गया है, ‘जिन जौहरियों ने पुराने हॉलमार्क वाले आभूषणों के भंडार की पहले घोषणा की थी, सिर्फ उन्हें ही बेचने के लिए 30 जून तक का समय दिया गया है।’

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सिर्फ 16000 को ही क्यों मिली छूट

इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ‘1 जुलाई, 2021 तक केवल 43,153 जौहरी भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के साथ पंजीकृत थे। इसलिए, व्यावहारिक रूप से केवल 43,153 ज्वैलर्स के पास चार अंकों के हॉलमार्क वाले गहनों का पुराना स्टॉक मानकर चला गया। बीआईएस ने HUID के कार्यान्वयन के समय इन जौहरियों से स्टॉक घोषणा मांगी थी। हालांकि, केवल 16,243 ज्वैलर्स ने अपने स्टॉक की घोषणा की थी। इसलिए, नवीनतम कदम से देश भर के लगभग 16,000 जौहरियों को लाभ होगा।’

इस महीने की शुरुआत में, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कहा था कि 1 अप्रैल, 2023 से देश में 6 अंकों की HUID संख्या के बिना सोने के आभूषण और सोने की कलाकृतियों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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